अगर आप भी एनपीएस (NPS) के जरिए इकनम टैक्स (Income Tax) में छूट का फायदा हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास निवेश के लिए अब बस कुछ ही महीने बचे हैं.
एनपीएस में आप एक-दो नहीं बल्कि तीन तरीकों से निवेश कर सकते हैं. इससे एक तो आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बड़ा होता जाएगा और ऊपर से आपको टैक्स में भी छूट मिलेगी.
किसी भी कर्मचारी को एनपीएस पर जो टैक्स छूट मिलती है, वह 80CCD के तहत मिलती है. इसमें भी दो सब-सेक्शन हैं. पहला है 80CCD(1) और दूसरा है 80CCD(2).
80CCD(1) का एक और सब सेक्शन है 80CCD(1B). इस तरह आप 80CCD(1), 80CCD(2) और 80CCD(1B) में 3 तरीकों से निवेश कर सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में.
इसके तहत आप एक साल में 1.5 लाख रुपये तक का निवेश कर सकते हैं. यह निवेश आपको खुद करना होगा और 80 सी के तहत मिलने वाली टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं.
1- 80CCD(1)
अगर आप 80CCD(1B) में निवेश करते हैं तो आप इसमें अधिकतम 50 हजार रुपये तक पर टैक्स छूट हासिल कर सकते हैं. यह टैक्स छूट 80सी की सीमा से अलग होती है.
2- 80CCD(1B)
इसके तहत आपका एंप्लॉयर निवेश करता है. प्राइवेट कर्मचारियों के लिए यह बेसिक सैलरी का 10% और सरकारी के लिए 14% हो सकता है. बता दें कि इसके तहत मिलने वाली टैक्स छूट बाकी दोनों सेक्शन से अलग होती है.
3- 80CCD(2)
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