टू व्हीलर राइडर्स का हेलमेट पहनने के बाद भी चालान कई बार कट जाता है.
अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो इसके बारे में जानेंगे.
मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 194D में हेलमेट का स्ट्रैप न बांधने पर चालान कटता है.
ये चालान करीह 1000 रुपये का कटता है.
हेलमेट पहनने के बाद यदि स्ट्रैप नहीं बंद है तो नियमों का उल्लंघन है.
पुलिस या सड़क पर लगे कैमरे हेलमेट का स्ट्रैप न बंद करने पर चालान काट सकते हैं.
पहली बार गलती करने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है.
दोबारा गलती होने पर फिर से 1000 रुपये का चालान काटा जा सकता है.
हेलमेट का स्ट्रैप सुरक्षा के लिए है जिससे एक्सीडेंट के दौरान हेलमेट को सिर पर बना रहे.
एक्सीडेंट के दौरान हेलमेट की स्ट्रैप बन होने से गिरने पर चोट लग सकती हैं.
इस नियम से लोगों को हेलमेट के सही यूज और सेफ्टी मिलती है.
(नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)
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