सरकार ने अब कुछ योजनाओं के नियमों में बदलाव करने का निर्णय लिया है.
ये बदलाव 1 अक्टूबर 2024 से लागू होंगे.
अगर इन योजनाओं में निवेश करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है.
PPF, SSY और NSS योजनाओं के नियमों में 1 अक्टूबर 2024 से बदलेंगे.
NSS-87 के अनियमित एकाउंट्स पर 0% ब्याज मिलेगा, बकाया राशि पर 200 BPS के साथ POSA रेट लागू होगा.
नाबालिग के नाम पर PPF अकाउंट में POSA इंटरेस्ट तब तक मिलेगा जब तक 18 साल का नहीं हो जाता.
एक से अधिक PPF अकाउंट्स को प्राइमरी एकाउंट में मर्ज किया जाएगा, बाकी अकाउंट्स पर 0 % ब्याज मिलेगा.
1968 से पहले खोले गए NRI PPF अकाउंट्स के लिए ब्याज दर 1 अक्टूबर से शून्य होगी.
नाबालिग के नाम से खोले गए स्माल सेविंग्स अकाउंट्स को साधारण ब्याज के साथ नियमित किया जाएगा.
दादा-दादी द्वारा खोले गए SSY अकाउंट्स पैरेंट्स या कानूनी अभिभावक को ट्रांसफर किए जाएंगे.
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