EPFO संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए पेंशन और भविष्य निधि (PF) योजनाओं का प्रबंधन करता है.
EPFO, EPS 95 पेंशन योजना और PF नियमों को लागू और नियंत्रित करता है.
वर्तमान में EPS योगदान के लिए वेतन सीमा 15,000 या 20000 रुपये है, जो 2014 में 6,500 रुपये थी.
भले ही वेतन इस सीमा से अधिक हो, पेंशन की गणना 15,000 रुपये के आधार पर की जाती है.
श्रम मंत्रालय ने EPS वेतन सीमा को 21,000 रुपये करने का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा है.
EPS पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 साल तक योगदान करना अनिवार्य है.
EPS पेंशन 58 साल की उम्र में शुरू होती है.
पेंशन की गणना फॉर्मूले के अनुसार, औसत पेंशन योग्य वेतन और सेवा वर्षों पर आधारित है.
पेंशन योग्य सेवा: 10 वर्ष-पेंशन = 15,000 × 10/70 = 2,142.86 प्रति माह.
पेंशन योग्य सेवा: 25 वर्ष- पेंशन = ₹21,000 × 25/70 = ₹7,500 प्रति माह.
35 वर्ष की सेवा के बाद कुल पेंशन = ₹2,142.86 + ₹7,500 = ₹9,642.86 प्रति माह.
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