RC (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) गाड़ी के मालिकाना हक का प्रमाण है.
बिना RC के वाहन चलाने पर चालान का प्रावधान है.
RC पर इंजन नंबर, चेसिस नंबर और रजिस्ट्रेशन की जानकारी होती है.
RC खोने या खराब होने पर डुप्लीकेट RC लेना जरूरी है.
डुप्लीकेट RC के लिए आवश्यक दस्तावेज: पुलिस सर्टिफिकेट, फॉर्म 26, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट है.
पते और पहचान प्रमाण के साथ PUC और टैक्स क्लीयरेंस भी जरूरी है.
ऑनलाइन डुप्लीकेट RC के लिए परिवहन सेवा पोर्टल पर जाएं.
RC सर्विसेस चुनें, जानकारी भरें और डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
ऑनलाइन पेमेंट के बाद डुप्लीकेट RC डाक से आपके पते पर भेजी जाएगी.
ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए नजदीकी RTO ऑफिस जाएं.
RTO में फॉर्म 26 भरें और सभी दस्तावेज जमा करें.
ऑफलाइन आवेदन के बाद भी RC डाक से आपके पते पर पहुंचती है.
(नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)
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