क्या आपकी गाड़ी पर कुछ लिखा है?तुरंत हटाएं वरना भरना पड़ेगा चालान

Aishwarya Awasthi

Oct 16,2024

मोटर वाहन अधिनियम के तहत गाड़ी पर आपत्तिजनक शब्द लिखना गैरकानूनी है.

गाड़ी की नंबर प्लेट पर धर्म या जाति से जुड़े शब्द लिखने पर चालान कट सकता है.

फैंसी नंबर प्लेट भी नियमों का उल्लंघन है.

2023 के मोटर वाहन अधिनियम में इस तरह की चीजें अवैध हैं.

गाड़ी पर लिखे  जाति, धर्म,आपत्तिजनक शब्दों पर ₹1,000 का जुर्माना हो सकता है.

अगर नंबर प्लेट पर धर्म या जाति से जुड़ी सामग्री मिलेगी,तो ₹5,000 तक का जुर्माना लगेगा.

नंबर प्लेट पर शायरी या स्लोगन भी उल्लंघन हो सकता है.

गाड़ी के पीछे किसी भी तरह का स्टिकर जो आपत्तिजनक हो, गैरकानूनी है.

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत यह नियम सभी वाहनों पर लागू होता है.

मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने पर चालान और भारी जुर्माना हो सकता है.

हमेशा गाड़ी की नंबर प्लेट पर साफ-सुथरा और नियमों के अनुसार लिखा होना चाहिए.

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