शेयर मार्केट में बड़ी संख्या में लोग निवेश करते हैं.
मार्केट में इन्वेस्ट करने पर कुछ टैक्स भी लगते हैं.
मानते हैं मार्केट में इन्वेस्ट करने पर कम से कम 5 तरह के टैक्स लगते हैं.
सेक्युरिटीज ट्रांसजेक्शन टैक्स या एसटीटी तो हर किसी को चुकाना ही होता है.
कैपिटल गेन टैक्स दो तरह से लगता है, एक लॉन्ग और दूसरा शॉर्म टर्म में.
शेयर की बिक्री या ट्रांसफर होने पर स्टाम्प ड्यूटी चार्ज लिया जाता है.
शेयर होल्डर कंपनी से डिविडेंड लेगा तो भी आमदनी पर टैक्स लगेगा.
डिविडेंड कमाई से फंड 5,000 या इससे ज्यादा होगा तो कंपनी 10 फीसदी के हिसाब से टीडीएस लगेगा.
जीएसटी ब्रोकरेज, सेबी चार्ज, ट्रांजेक्शन चार्ज भी लिया जाता है.
ब्रोकरेज के अलावा सेबी चार्ज, ट्रांजेक्शन पर जीएसटी लगाया जाता है.
अभी सेबी का चार्ज करीब 0.0001% के आसपास का है.
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