बैंक लॉकर में लोग अपने गहने जैसे जरूरी सामान को रखते हैं.
बैंक लॉकर में रखी सभी चीज की सेफ्टी की जिम्मेदारी बैंक की होती है.
वैसे बैंक के साथ ग्राहक को भी सामान का ध्यान रखना होता है.
वैसे बैंक कॉन्ट्रैक्ट में चोरी या नुकसान की जिम्मेदारी से फ्री होते हैं.
कुछ बैंक लॉकर इंश्योरेंस कवर देते हैं, लेकिन अलग से इंश्योरेंस करवाना अच्छा है.
अगर लॉकर से कुछ चोरी हो तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं.
बीमा करवाने पर नुकसान की भरपाई के लिए इंश्योरेंस कंपनी से संपर्क करें.
लॉकर में रखे सामान की लिस्ट बनाएं और नियमित जांच करें.
बैंक के साथ किया गया लॉकर कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से समझें.
चोरी के मामलों में ग्राहक और बैंक दोनों की जिम्मेदारी हो सकती है.
ऐसे मामलों से बचाव के लिए बैंक सुरक्षा को मजबूत बनाने की जरूरत है.
(नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)
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