31 मार्च से पहले निपटाएं ये काम, वरना होगी दिक्कत
Aishwarya Awasthi
Mar 19,2024
मार्च के खत्म होने के साथ ही वित्त वर्ष 2023-24 भी खत्म हो जाएगा.
वित्त वर्ष 2024-25 के लागू होने से पहले कुछ काम करना जरूरी है.
फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग में पैसों से जुड़े कामों का लेखा-जोखा पूरा करते हैं.
तो जानेंगे 31 मार्च से पहले किन कामों को करना जरूरी है.
31 मार्च तक अपना अपडेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें.
टैक्स छूट के लिए टैक्सपेयर्स को टीडीएस फाइलिंग सर्टिफिकेट दिखाएं.
जीएसटी टैक्सपेयर्स GST Composition Scheme के लिए 31 मार्च तक अप्लाई करें.
ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स फाइल करते हैं तो निवेश पर टैक्स छूट क्लेम करें.
31 मार्च तक फास्टैग की KYC डीटेल्स अपडेट कर सकते हैं.
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