अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग फार्म खोलना चाहते हैं तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है.
मुर्गीपालन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत 3000 क्षमता वाले ब्रायलर मुर्गी फार्म पर अनुदान दे रही है
लाभार्थियों का चयन ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर किया जाएगा. प्रशिक्षण के संबंध में मान्यता प्राप्त सरकारी संस्थानों से मुर्गीपालन के प्रशिक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे.
इसमें अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लाभुकों को 50% और सामान्य जाति के लाभुकों को 30% अनुदान दिया जा रहा है.
इस योजना का फायदा उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. ऑनलाइन आवेदन के साथ ये जरूरी देस्तावेज लगाए जाएंगे.
अपडेटेड लगान रसीद/एल.पी.सी, लीज एकरारनामा, नजरी नक्श, पासबुक, एफडी, जाति प्रमाण-पत्र, में फोटो, आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड और आवास प्रमाण-पत्र लगाना अनिवार्य होगा.
बिहार सरकार, पशु एवं मत्स्य पालन विभाग द्वारा समेकित मुर्गी विकास योजना के तहत लेयर मुर्गी पालन फार्म के लिए किसानों को अनुदान दिया जाना है
राज्य के सभी वर्गों के इच्छुक किसान पशुपालन विभाग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.