इनकम टैक्स से मिल गया है नोटिस, यूं भरें ITR
Aishwarya Awasthi
Apr 30,2024
इनकम टैक्स को भरने से कई बार लोग बचते हैं.
टैक्स रिटर्न ना भरने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है.
MCX पर सोने का रेट करीब 550 रुपए बढ़ गया है.
ये नोटिस सेक्शन 142 के तहत भेजा जा सकता है.
नोटिस मिलने पर घबराने की जगह इससे निकलने के बारे में सोचें.
असल में ये डिपार्टमेंट की ओर से एक रिमाइंडर होता है.
ये टैक्सपेयर को गलती सुधारने की याद दिलाने के लिए भेजते हैं.
हालांकि नोटिस को हल्के में कभी नहीं लेना चाहिए.
नोटिस के मामले में टैक्सपेयर 5,000 रुपये की लेट फीस देखकर बिलेटेड रिटर्न भरें.
कुल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होने पर 1,000 रुपये की लेट फीस है.
अगर फिर आप भूल गए हैं तो अपडेटेड रिटर्न का ऑप्शन चुनें.
रेलेवेंट असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 12 महीने के अंदर अपडेटेड रिटर्न दाखिल करें.
टैक्स और ब्याज के 25 फीसदी के बराबर अतिरिक्त टैक्स देना होगा.
कोई भी इनकम दिखाने से चूकने पर अपडेटेड रिटर्न भरना होता है.
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