सवाल एक है कि नौकरी बदलते समय Income Tax में छूट मिलती है.
अक्सर सवाल ये उठता है कि पुराने नियोक्ता का डिक्लेरेशन नया नियोक्ता मान्य करेगा या नहीं.
नौकरी बदलते वक्त सही कर योजना बनाना बेहद जरूरी है.
दोहरी छूट से बचने के लिए सही जानकारी देना आवश्यक है.
कर्मचारी अक्सर पुराने और नए एम्प्लॉई से एक ही निवेश पर छूट का दावा करते हैं, जिससे कर देयता बढ़ती है.
धारा 80C के तहत ₹1.25 लाख का निवेश करने पर पुरानी कंपनी से छूट प्राप्त करनी चाहिए.
नई कंपनी को पुरानी कंपनी की आय और कटौती का सही विवरण देना चाहिए.
फॉर्म 12B का उपयोग करें, जो पुरानी कंपनी के टीडीएस और आय का लेखा-जोखा देता है.
धारा 80C के तहत अधिकतम ₹1.5 लाख तक की छूट मिलेगी.
साथ ही धारा 80CCD (1B) के तहत ₹50,000 की अतिरिक्त छूट मिल सकती है.
अपने आयकर रिटर्न में सभी स्रोतों से आय और कटौतियों को सही तरीके से रिपोर्ट करें.
(नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)
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