प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए है.
इसमें 60 साल की उम्र के बाद किसानों को हर महीने ₹3000 पेंशन मिलेगी.
किसान की मृत्यु पर उसके पति/पत्नी को 50% पारिवारिक पेंशन दी जाएगी.
योजना में शामिल होने के लिए उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए.
18 साल के किसान को ₹55 और 40 साल के किसान को ₹200 हर महीने जमा करने होंगे.
किसान की जमा की गई राशि के बराबर सरकार भी योगदान करती है.
आधार कार्ड और बैंक खाता या पीएम किसान खाता जरूरी है.
ये स्कीम खास गरीब और सीमांत किसानों के लिए है.
पेंशन का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाएगा.
पारिवारिक पेंशन केवल मृतक किसान के पति या पत्नी को ही दी जाएगी.
स्कीम का कारण किसानों को वित्तीय सुरक्षा देना है.
कम निवेश में बुजुर्गावस्था में नियमित पेंशन का प्रावधान.
(नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)
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