31 दिसंबर 2024 बिलेटेड ITR फाइल करने की लास्ट डेट है.
31 जुलाई 2024 की डेडलाइन के बाद लेट फीस के साथ ये डेट बढ़ी थी.
समय पर ITR फाइल न करने पर पेनल्टी ₹10,000 तक हो सकती है.
आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत बिलेटेड रिटर्न फाइल किया जाता है.
सालाना आय ₹5 लाख से कम होने पर लेट फीस ₹1,000 है.
सालाना आय ₹5 लाख से अधिक होने पर लेट फीस ₹5,000 है.
31 दिसंबर की डेडलाइन के बाद पेनल्टी बढ़कर ₹10,000 हो जाएगी.
ITR फाइल न करने पर आयकर विभाग की कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है.
रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने पर कोई फीस या पेनल्टी नहीं लगती.
ITR फाइल करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं.
पोर्टल पर लॉगिन करने के लिए PAN नंबर का इस्तेमाल करें.
अपनी इनकम और टैक्स छूट की जानकारी सही-सही दर्ज करें.
बकाया टैक्स, ब्याज, और जुर्माने का भुगतान करें.
आधार ओटीपी या लनेट बैंकिंग के माध्यम से रिटर्न सत्यापित करें.
ITR फाइल करने में देरी से जुर्माना और कानूनी जोखिम दोनों बढ़ सकते हैं.
(नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)
Thanks For Reading!