ईपीएफओ नौकरीपेशा लोगों को सेफ रिटायरमेंट प्लान पेश कराता है.
कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% पीएफ में जमा होता है.
नौकरी छोड़ने के 2 महीने बाद और नई नौकरी जॉइन न करने की स्थिति में पैसा निकाल सकते हैं.
बेरोजगार होने पर 2 महीने बाद 75% और 2 महीने से अधिक होने पर बाकी 25% निकाल सकते हैं.
यूएएन पोर्टल पर सारी निजी जानकारी अपडेट होनी चाहिए.
सबसे पहले यूएएन पोर्टल पर लॉग इन करें.
Online Service पर क्लिक कर Form-31, 19, 10C, या 10D में से कोई एक ऑप्शन चुनें.
बैंक अकाउंट की आखिरी 4 डिजिट दर्ज कर वेरिफाई करें.
सर्टिफिकेट पर साइन करने के लिए "Yes" पर क्लिक करें.
PF Advance (Form 31) का ऑप्शन चुनें और फॉर्म भरें.
फॉर्म में पैसे निकालने का कारण और राशि के बारे में जानकारी भरें.
जरूरत पड़ने पर डाक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होंगे.
आवेदन सबमिट करने के बाद अनुरोध की प्रक्रिया शुरू होती है.
आमतौर पर 15-30 दिनों में पैसा बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाता है.
(नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)
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