नई टैक्स रिजीम में अधिक टैक्स स्लैब और कम टैक्स दरें हैं.
पुरानी टैक्स रिजीम में छूट और कटौती का फायदा मिलता है.
नई टैक्स रिजीम में 10% और 15% के बीच टैक्स दर लगती है.
पुरानी टैक्स रिजीम में ₹50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है.
पुरानी टैक्स रिजीम में 80C के तहत ₹1.5 लाख की छूट का लाभ मिलता है.
पुरानी टैक्स रिजीम में टैक्स बचाने के लिए निवेश करना जरूरी है.
नई टैक्स रिजीम में छूट का झंझट नहीं होता और प्रक्रिया आसान है.
परिवार की जरूरतों और खर्चों के आधार पर टैक्स रिजीम का चुनाव करें.
नई टैक्स रिजीम कम आय वालों के लिए फायदेमंद हो सकती है.
पुरानी टैक्स रिजीम में होम लोन पर ब्याज की छूट का फायदा मिलता है.
पुरानी टैक्स रिजीम में चिकित्सा खर्चों पर टैक्स छूट मिलती है.
नई टैक्स रिजीम में ₹5 लाख तक की आय पर छूट का फायदा मिलता है.
पुरानी टैक्स रिजीम में पेंशन और सैलरी पर कटौती का लाभ मिलता है.
जिनके पास निवेश या छूट की जरूरत नहीं, उनके लिए नई रिजीम अच्छी है.
अधिक छूट और कटौती चाहते हैं, तो पुरानी टैक्स रिजीम बेस्ट है.
सरल और बिना झंझट के लिए नई टैक्स रिजीम को चुनें.
(नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)
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