सेविंग अकाउंट में अपनी बचत को सेफ रखते हैं और जरूरत पड़ने पर इसको निकालते हैं.
इनकम टैक्स रूल्स के अनुसार, 1 वित्त वर्ष में सेविंग अकाउंट में केवल ₹10 लाख जमा कर सकते हैं.
एक वित्त वर्ष में 10 लाख रुपये तक ही सेविंग अकाउंट से निकाल सकते हैं.
धारा 269एसटी के तहत, एक दिन में सेविंग अकाउंट से केवल ₹2 लाख का सिंगल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं.
₹10 लाख से ज्यादा जमा करने पर इसे हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन माना जाएगा.
हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन की जानकारी बैंक आयकर विभाग को देता है.
एक दिन में 50,000 रुपये से ज्यादा ट्रांजेक्शन पर पैन नंबर देना अनिवार्य है.
पैन नंबर न होने पर फॉर्म 60/61 जमा करना जरूरी होता है.
₹10 लाखसे ज्यादा जमा करने पर इनकम टैक्स नोटिस आने की संभावना रहती है.
नोटिस का जवाब देने के लिए फंड के स्रोत से जुड़े दस्तावेज देने पड़ते हैं.
दस्तावेज में बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड या विरासत से जुड़े प्रमाण शामिल हो सकते हैं.
ऐसे मामलों में टैक्स एडवाइजर से सलाह लेना फायदेमंद रहता है.
(नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)
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