वित्तीय वर्ष के लिए Belated ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है.
आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत देरी से ITR दाखिल करने पर अब जुर्माना लगेगा.
आप पर ₹5,000 तक का जुर्माना लग सकता है.
जिनकी वार्षिक आय ₹5 लाख से कम है, उन्हें केवल ₹1,000 का जुर्माना देना होगा.
आप पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है और लॉसेस कैरी फॉरवर्ड करने का अधिकार खत्म हो सकता है.
31 दिसंबर तक टैक्स फाइल न करने पर जुर्माना ₹10,000 तक हो सकता है.
धारा 139(4) के तहत वो लोग Belated ITR फाइल करेंगे जो तय समय पर रिटर्न नहीं भर सके.
तय समय तक ITR न भरने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस मिल सकता है.
ITR पोर्टल पर जाएं और फॉर्म को चुनकर आय और टैक्स की जानकारी के साथ फाइलिंग पूरी करें.
आधार OTP, नेट बैंकिंग, या ITR-V acknowledgment के जरिए रिटर्न को वेरिफाई करें.
Belated ITR भरते समय जुर्माने और बकाया टैक्स का भुगतान पोर्टल पर ही करें.
(नोट:खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)
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