Fixed Deposit (FD) पर निवेशकों को गारंटीड रिटर्न मिलता है.
FD में विभिन्न टेन्योर के ऑप्शंस को जरूरत के हिसाब से चुना जाता है.
5 साल से कम टेन्योर वाली FD पर कमाई टैक्सेबल मानी जाती है.
FD पर ब्याज की कमाई अगर 40,000 रुपये से ज्यादा है, तो TDS कटता है.
हालांकि अपनी पत्नी के नाम से FD कराकर TDS से बच सकते हैं.
असल में हाउसवाइफ पत्नियों पर टैक्स की देनदारी नहीं बनती है.
अगर पत्नी लोअर टैक्स ब्रैकेट में हैं, तो उसकी FD में TDS कटौती कम की जा सकती है.
TDS कटौती रोकने के लिए पत्नी को Form 15G भरना होता है।
Form 15G 60 साल से कम उम्र के टैक्सेबल लिमिट से कम आय वालों के लिए होता है.
60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए Form 15H होता है, जिससे TDS कटौती रोकी जा सकती है.
Form 15H को सभी बैंक शाखाओं में जमा करना जरूरी है, जहाँ FD जमा की गई है.
फॉर्म नहीं भरने पर TDS कटने पर इनकम टैक्स रिटर्न में रिफंड क्लेम किया जा सकता है.
(नोट: खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है)
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