1 नवंबर से स्पैम और टेलीमार्केटिंग मैसेज पर प्रतिबंध लग सकता है.
TRAI ने टेलिकॉम नियमों में बदलाव किए हैं.
सभी टेलिकॉम ऑपरेटर्स को मैसेज ट्रेसिबिलिटी लागू करने का आदेश है.
मैसेज ट्रेसिबिलिटी से फर्जी मैसेज और कॉल्स पर नजर रखी जाएगी.
ग्राहक चाहें तो फर्जी मैसेज और कॉल्स को ब्लॉक कर सकेंगे.
अगस्त में TRAI ने बैंकों, ई-कॉमर्स, और वित्तीय संस्थानों के प्रमोशनल मैसेज रोकने का आदेश दिया था.
प्रमोशनल मैसेज का एक तय फॉर्मेट बनाने का भी निर्देश है.
इस फैसले से ग्राहक फ्रॉड से बच सकते हैं.
टेलिकॉम कंपनियों ने इस नियम पर आपत्ति जताई है.
कंपनियों का कहना है कि इससे जरूरी मैसेज, जैसे ओटीपी, मिलने में परेशानी हो सकती है.
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