केंद्र सरकार ने घटिया हेलमेट के खिलाफ विशेष अभियान शुरू करने की अपील की है.
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं.
इससे सड़क सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है.
घटिया या बिना प्रमाणित हेलमेट बाजार में मिलने से दुर्घटना का खतरा बढ़ता है.
अब तक 162 हेलमेट निर्माताओं के लाइसेंस रद्द या समाप्त किए जा चुके हैं.
BIS मार्क के गलत यूज पर 27 छापे मारे गए और कानूनी मामले दर्ज किए गए.
बिना BIS प्रमाणन वाले हेलमेट गंभीर हादसों में मौत का कारण बन सकते हैं.
BIS Care ऐप के जरिए उपभोक्ता हेलमेट का प्रमाणन चेक कर सकते हैं.
बिना प्रमाणित हेलमेट बनाने या बेचने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
दिल्ली में सबसे अधिक 96 हेलमेट निर्माताओं के लाइसेंस रद्द किए गए हैं.
हेलमेट मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत अनिवार्य है.
BIS प्रमाणित हेलमेट सुरक्षित होते हैं और उपभोक्ता सुरक्षा बढ़ाते हैं.
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