संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला बिल 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' लोकसभा में पास हो गया है. महिला आरक्षण बिल के समर्थन में 454 और केवल दो वोट विरोध में पड़े. इसके साथ ही ये बिल नए संसद भवन में पेश होने वाला पहला विधेयक बन गया. आज इस बिल को राज्‍यसभा में पेश किया जाएगा. विधेयक पर चर्चा के लिए साढ़े सात घंटे का समय तय किया गया है. अगर ये बिल राज्‍यसभा में भी पास हो गया, तब इसे कानून के रूप में लागू किया जाएगा.

लोकसभा में पास होने के बाद पीएम मोदी ने दी बधाई

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लोकसभा में इस बिल के पास होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म X पर सभी सांसदों का धन्‍यवाद दिया. उन्‍होंने लिखा कि 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम के साथ नए सदन की शानदार शुरुआत हुई है. इससे महिलाओं के नेतृत्व में विकास को अभूतपूर्व गति मिलने वाली है. इसे जिस प्रकार से सभी राजनीतिक दलों का ऐतिहासिक समर्थन मिला है, वह विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प की सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगा. मैं सभी सांसदों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं.

जानिए इस बिल से जुड़ी खास बातें

 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला बिल है.. बिल के कानून बनने से लोकसभा और विधानसभाओं की एक तिहाई सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व हो जाएंगी. अभी के हिसाब से देखें तो लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, इस बिल के लागू होने के बाद उसमें से 181 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी. तमाम राज्‍यों की विधानसभा में भी इसी तरह 33 फीसदी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी.

कब से लागू होगा बिल

 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' लोकसभा और राज्‍यसभा दोनों में पास होने के बाद कानून का रूप लेगा, लेकिन इसे लागू करने में थोड़ा वक्‍त लग सकता है. जनगणना के बाद जब परिसीमन होगा, उसके बाद ही इस कानून को लागू किया जाएगा. इससे ये तो स्‍पष्‍ट है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण नहीं होगा. लागू होने के बाद इस कानून के तहत 15 साल तक महिलाओं को आरक्षण का लाभ मिलेगा.

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