मेल पर आया है CBI के नाम से ये लीगल नोटिस, तुरंत कर दें डिलीट, सरकार ने बताई ये सच्चाई
Cyber Fraud, Fake Notice: साइबर ठगी के कई नई तरीके अपना रहे हैं. अब साइबर ठग आपको सीबीआई और इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर की तरफ से नोटिस भेज रहे हैं. जानिए क्या है इस नोटिस की सच्चाई.
Cyber Fraud, Fake Notice: साइबर ठग नई-नई तरीके से ठगी को अंजाम दे रहे हैं, इससे लोगों की मेहनत की कमाई में तुरंत हाथ साफ कर देते हैं. अब साइबर ठग ने एक नया तरीका खोज निकाला है. ठग अब लोगों को इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर, सीबीआई का नोटिस भेज रहे हैं. इस नोटिस में पोस्को एक्ट 2012 सेक्शन 292, सेक्शन 67 A और आईटी एक्ट 2000 के सेक्शन 678 के तहत कार्रवाई करने की बात की है. अब गृह मंत्रालय से जुड़े ट्विटर हैंडल साइबर दोस्त ने बताया है कि ये नोटिस फर्जी है. इस पर बिल्कुल भी विश्वास न करें.
Cyber Fraud, Fake Notice: साइबर दोस्त ने कही ये बात
साइबर दोस्त के मुताबिक, 'आपको यदि इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर की तरफ से ऐसा मेल या फिर इसी तरह का कोई ऑर्डर आया है? सावधान रहें! ये फर्जी है. इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर ऐसी कोई भी जानकारी नहीं भेज रही है.' नोटिस में लिखा है कि आपके कंप्यूटर के आईपी एड्रेस के आधार पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी, पेडफेलिया, साइबर पोर्नोग्राफी समेत कई चीजों का पता चला है.नोटिस में 24 घंटे के अंदर जवाब देने की बात कही गई है.
Cyber Fraud, Fake Notice: नोटिस में लिखा, 'जारी होगा अरेस्ट वारेंट'
नोटिस के आखिरी में लिखा है कि 24 घंटे में जवाब न देने पर आपके खिलाफ नजदीकी पुलिस थाने से अरेस्ट वारेंट जारी हो जाएगा. जांच के बाद आपकी जानकारी नेशनल रजिस्टर ऑफ माइनर सेक्स ऑफेंडर और मीडिया के पास भेज दी जाएगी. इस नोटिस में तपन मेहता डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो और राजेश कुमार सीईओ इंडियन साइबर क्राइम कॉर्डिनेशन सेंटर के साइन किए गए हैं. वहीं, इसमें सीबीआई की मुहर भी लगी हुई है.
Zee Business Hindi Live TV यहां देखें
Cyber Fraud, Fake Notice: साइबर ठगी से बचने के लिए टिप्स
अनजान ईमेल को इग्नोर कर दें. वहीं, फोन पर अपनी किसी भी निजी जानकारी देने से बचें. साथ ही यदि आपके साथ कभी फ्रॉड होता है तो साइबर पुलिस स्टेशन या फिर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं. इसके अलावा आप cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं.