Garam Dharam Dhaba: मुश्किल में फंसे बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र, धोखाधड़ी के मामले में पटियाला कोर्ट ने जारी किया समन
Garam Dharam Dhaba franchise: दिल्ली की एक अदालत ने गरम धरम ढाबा फ्रेंचाइजी (Garam Dharam Dhaba franchise) से संबंधित धोखाधड़ी के एक मामले में फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) और दो अन्य को तलब किया है.
Garam Dharam Dhaba franchise: दिल्ली की एक अदालत ने गरम धरम ढाबा फ्रेंचाइजी (Garam Dharam Dhaba franchise) से संबंधित धोखाधड़ी के एक मामले में फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र (Dharmendra) और दो अन्य को तलब किया है. शिकायतकर्ता के वकील ने यह जानकारी दी. वकील डी डी पांडे ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने दिल्ली के व्यवसायी सुशील कुमार की शिकायत पर 89 वर्षीय इन अभिनेता के खिलाफ यह आदेश पारित किया. सुशील कुमार ने आरोप लगाया था कि उन्हें फ्रेंचाइजी में निवेश का प्रलोभन दिया गया था.
धोखाधड़ी का खुलासा
जज ने पांच दिसंबर को पारित आदेश में कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्य प्रथम दृष्टया संकेत देते हैं कि आरोपी व्यक्तियों ने अपनी साझा मंशा के तहत शिकायतकर्ता को निवेश के लिए प्रेरित किया. अदालत ने कहा कि साक्ष्यों से धोखाधड़ी के अपराध का खुलासा होता है.
20 फरवरी को अदालत में पेश होने का आदेश
जज ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र का मामला प्रतीत होता है. जज ने आरोपियों को 20 फरवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया. जज ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेज गरम धरम ढाबा से संबंधित हैं और आशय पत्र पर उक्त रेस्तरां का ‘लोगो’ भी लगा हुआ है.
अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट है कि पक्षों के बीच लेन-देन गरम धरम ढाबा से संबंधित है और आरोपी धरम सिंह देओल (धर्मेंद्र) की ओर से सह-आरोपी द्वारा यह लेन-देन किया जा रहा था.
क्या है शिकायत?
शिकायत के अनुसार, अप्रैल 2018 में सह-आरोपी ने धरम सिंह देओल (धर्मेंद्र) की ओर से उनसे संपर्क किया था और उत्तर प्रदेश में एनएच-24/एनएच-9 पर गरम धरम ढाबा की फ्रेंचाइजी खोलने का प्रस्ताव दिया था. शिकायतकर्ता ने दावा किया कि उसने सितंबर 2018 में 17.70 लाख रुपये की राशि का चेक सौंपा. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि इसके बाद आरोपी ने उन्हें जवाब देना बंद कर दिया.