यह खबर उन लोगो के लिए महत्वपूर्ण है जो लोग व्हाट्सऐप ग्रुप एडमिन हैं या व्हाट्सएप ग्रुप बनाना चाहते हैं. इंदौर में एक व्यक्ति को व्हाट्सऐप ग्रुप का एडमिन होना भारी पड़ गया और उसे जेल जाना पड़ा. 

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सरकार ने सोशल मीडिया को लेकर सख्त नियम बनाए हैं. इन नियमों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है. खासकर व्हाट्सऐप को लेकर शासन और प्रशासन ज्यादा ही सख्त है. क्योंकि कई मामलों में देखने में आया है कि कुछ लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कानून व्यवस्था को भंग करने या फिर किसी को निजी स्तर पर नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे हैं.

ताजा मामला मध्य प्रदेश के इंदौर का है. यहां पति-पत्नी के बीच विवाद हो गया था और पति ने पत्नी को बदनाम करने के मकसद से व्हाट्सऐप ग्रुप पर पत्नी की निजी तस्वीरों को वायरल कर दिया था. 

दरअसल, पति-पत्नी का पारिवारिक न्यायालय में डिवोर्स का केश चल रहा है. पति ने पत्नी को बदनाम करने की नियत से पत्नी के ट्रू कॉलर पर छेड़छाड़ कर आपत्तिजनक शब्द में नाम लिखा फिर उसे एक व्हाट्सऐप ग्रुप में जोड़कर अश्लील मैसेज डालने शुरू कर दिए. इसके बाद पत्नी के पास गलत इरादे से लोगों के फोन आना शुरू हो गए. फोन पर कुछ लोग महिला से अश्लील बातें भी करते थे. परेशान महिला ने पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज कराई. लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. आखिर में पीड़िता को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी. महिला की शिकायत पर इंदौर जिला कोर्ट ने पुलिस को उचित कार्रवाई करने के आदेश दिए.

कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी. जांच में सामने आया कि पीड़िता के पति और जेठ ने महिला को बदनाम करने के मकसद से यह सारा खेल रचा था. पुलिस ने महिला के पति, जेठ और व्हाट्सऐप ग्रुप के एडमिन के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया.

व्हाट्सऐप पर सावधानी

आप व्हाट्सऐप ग्रुप के एडमिन हैं. किसी भी आपत्तिजनक मैसेज की शिकायत होने पर पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है. चाहे वह मैसेज ग्रुप के किसी भी सदस्य क्यों न भेजा हो. 

सोशल मीडिया पर देह व्यापार या फिर किसी भी गलत काम को बढ़ावा देने वाले मैसेज पर भी पुलिस आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है.

किसी भी व्यक्ति के फोटो के साथ छेड़छाड़ करके उसे व्हाट्सऐप पर शेयर करना कानूनी अपराध की श्रेणी में आता है.

किसी भी धर्म, समाज या व्यक्ति विशेष के प्रति नफरत फैलाने वाले मैसेज को लेकर ग्रुप एडमिन को गिरफ्तार किया जा सकता है.

(इन्दौर से प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट)