बहुत आसान होगा मोबाइल नंबर पोर्ट कराना, महज 3 दिन में बदल जाएगा नेटवर्क
TRAI ने हाल ही में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नए नियम जारी किए थे. इन नए नियमों के अनुसार यूजर्स सिर्फ 3 दिन में अपना मोबाइल नंबर पोर्ट (MNP) करा सकेंगे.
टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने हाल ही में मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नए नियम जारी किए थे. इन नए नियमों के अनुसार यूजर्स सिर्फ 3 दिन में अपना मोबाइल नंबर पोर्ट (MNP) करा सकेंगे. TRAI के नए नियम 16 दिसंबर यानी कल से लागू हो जाएंगे. नए नियमों के लागू होने के बाद मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की प्रक्रिया आसान हो जाएगी.
नए नियम में लगेगा तीन दिन का समय
MNP के नए नियमों के मुताबिक, 16 दिसंबर यानी सोमवार के बाद ग्राहक अपना नंबर बदले बिना एक नंबर ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर पर पोर्ट हो जाएंगे. इस पूरे प्रोसेस में अब सिर्फ तीन दिन का समय लगेगा. वहीं पहले इसके लिए सात दिन तक का समय लगता था.
TRAI ने दी जानकारी
ट्राई ने इस नई प्रक्रिया के तहत अब सर्विस एरिया के अंदर अगर कोई पोर्ट कराने के आग्रह करता है तो उसे 3 वर्किंग डे में पूरा करना होगा. वहीं, एक सर्किल से दूसरे सर्किल में पोर्ट के आग्रह को 5 वर्किंग डे में पूरा करना होगा.
भारत में बढ़ रही मोबाइल यूजर की संख्या
भारत में इस समय 1.17 बिलियन मोबाइल यूजर हैं, जिसमें से सितंबर महीने में लगभग 5.36 मिलियन सबस्क्राइबर्स ने नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए आवेदन किया था. ट्राई के मुताबिक आने वाले समय में मोबाइल यूजर्स की संख्या बढ़ने की संभावना है.
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16 दिसंबर से होगा लागू
ट्राई ने इस नियम की घोषणा पिछले साल दिसंबर में की थी, लेकिन ट्राई ने अपने बयान में कहा है कि टेस्टिंग में समय ज्यादा लग गया इस वजह से अब यह 16 दिसंबर 2019 से देश में लागू हो जाएगा. नए नियम से लोगों को अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को बदलने में काफी सुविधा होगी. उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना होगा.