भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP) के लिए नए नियम लाया है. यह नियम आज से यानी 16 दिसंबर से सभी जगह लागू हो गया है. इस नियम के तहत अब आपको मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के लिए सिर्फ तीन दिन का समय लगेगा. 

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TRAI ने दी जानकारी

ट्राई ने इस नई प्रक्रिया के तहत अब सर्विस एरिया के अंदर अगर कोई पोर्ट कराने के आग्रह करता है तो उसे 3 वर्किंग डे में पूरा करना होगा. वहीं, एक सर्किल से दूसरे सर्किल में पोर्ट के आग्रह को 5 वर्किंग डे में पूरा करना होगा.

UPC की मदद से करा सकेंगे पोर्ट

नए नियम के तहत नंबर पोर्ट करने के लिए यूनीक पोर्टिंग कोड जेनरेट (UPC) की जरूरत पड़ेगी, जिसके जरिए आप अपना नंबर पोर्ट करा पाएंगे. अगर आपके पास पोस्टपेड कनेक्शन है तो एमएनपी से पहले आपको अपने मौजूदा ऑपरेटर के सभी बकाया को खत्म करना होगा. 

90 दिन तक किया हो इस्तेमाल

इसके अलावा पोस्ट-पेड नंबर को वही यूजर पोर्ट कर सकेंगे जो मौजूदा ऑपरेटर की सर्विस के साथ कम से कम 90 दिनों से जुड़े हों. यूजर को सर्विस छोड़ने से पहले ऑपरेटर द्वारा तय किए गए सभी नियम व शर्तों को पूरा करना होगा जो नंबर लेते वक्त सब्सक्राइबर अग्रीमेंट में दिए गए थे. 

UPC 4 दिन रहेगा वैलिड

यूपीसी कुछ इलाकों को छोड़ सभी सर्विस एरिया में 4 दिन तक वैलिड रहेगा. जम्मू-कश्मीर, असम, नॉर्थ-ईस्ट में यूपीसी की वैलिडिटी 30 दिन तय की गई है. 

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भारत में बढ़ रही मोबाइल यूजर की संख्या

भारत में इस समय 1.17 बिलियन मोबाइल यूजर हैं, जिसमें से सितंबर महीने में लगभग 5.36 मिलियन सबस्क्राइबर्स ने नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए आवेदन किया था. ट्राई के मुताबिक आने वाले समय में मोबाइल यूजर्स की संख्या बढ़ने की संभावना है.