1 फरवरी से DTH नियमों में बदलाव लागू होने के बाद से Trai को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि ग्राहकों को उनके मनपसंद चैनल को चुनने की छूट नहीं मिल रही है. ग्राहकों की इस ऑनलाइन शिकायत पर कार्रवाई करते हुए Trai ने केबल टीवी संचालकों और DTH ऑपरेटरों को ताकीद की है कि वे ग्राहकों पर किसी तरह का दबाव न बनाएं. साथ ही Trai ने DTH ऑपरेटरों को 25 दूरदर्शन चैनलों के बेस पैक में कोई अतिरिक्‍त चैनल जोड़ने से भी रोका है.

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इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक Trai ने इसके साथ ही यह भी निर्देश दिया है कि केबल डाउन होने पर अगर 72 घंटे में वह ठीक नहीं होता तो ग्राहक को सर्विस फ्री मिलेगी यानि DTH कंपनी या TV ऑपरेटर उससे कोई शुल्‍क नहीं वसूल पाएंगे. दूरसंचार नियामक ने ऐलान किया है कि अगर TV कनेक्‍शन में दिक्‍कत आ रही है तो कॉल सेंटर का प्रावधान होना चाहिए ताकि ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज करा सके.

 

साथ ही यह भी निर्देशित किया है कि अगर केबल ऑपरेटर और DTH सर्विस प्रोवाइडर शिकायत को 72 घंटे में दुरुस्‍त नहीं कर पाएंगे तो उन्‍हें सर्विस फ्री में देनी हागी. फॉल्‍टी कनेक्‍शन एक आम समस्‍या है. यह तब आती है जब टीवी ग्राहक 1 DTH कंपनी से किसी अन्‍य कंपनी की सेवा सबस्‍क्राइब कराता है या सेट टॉप बॉक्‍स बदलता है.