16 दिसंबर से सस्ते में पोर्ट होगा मोबाइल नंबर, लगेगा सिर्फ तीन दिन का समय
टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नए नियम जारी किए हैं. नए नियमों के तहत सिर्फ तीन दिन में मोबाइल नंबर पोर्ट हो जाएगा. मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नए नियम 16 दिसंबर से लागू होंगे. इसके साथ ही ट्राई ने पोर्टेबिलिटी चार्ज को भी घटा दिया है.
अगर आप अपना मोबाइल नंबर पोर्ट कराने का विचार कर रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है. टेलीकॉम रेगुलेटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नए नियम जारी किए हैं. नए नियमों के तहत सिर्फ तीन दिन में मोबाइल नंबर पोर्ट हो जाएगा. मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नए नियम 16 दिसंबर से लागू होंगे. इसके साथ ही ट्राई ने पोर्टेबिलिटी चार्ज को भी घटा दिया है.
ट्राई ने घटाया पोर्टेबिलिटी चार्ज
इस समय अगर आप अपना नंबर पोर्ट कराने जाते हैं तो उसमें लगभग एक सप्ताह का समय लगता है, लेकिन 16 दिसंबर के बाद आप यह काम सिर्फ 3 दिन में करा लेंगे. ट्राई के मुताबिक अब से मोबाइल नंबर पोर्ट कराने के लिए सिर्फ 5.75 रुपए का भुगतान करना होगा. फिलहाल इस समय टेलीकॉम ऑपरेटर्स को हर नए ग्राहक के लिए अभी 19 रुपये का भुगतान करना पड़ता है.
नए नियम में लगेगा तीन दिन का समय
MNP के नए नियमों के मुताबिक, ग्राहक अपना नंबर बदले बिना एक नंबर ऑपरेटर से दूसरे ऑपरेटर पर पोर्ट हो जाएंगे. इस पूरे प्रोसेस में अब सिर्फ तीन दिन का समय लगेगा. वहीं पहले इसके लिए सात दिन तक का समय लगता था.
भारत में बढ़ रही मोबाइल यूजर की संख्या
भारत में इस समय 1.17 बिलियन मोबाइल यूजर हैं, जिसमें से सितंबर महीने में लगभग 5.36 मिलियन सबस्क्राइबर्स ने नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए आवेदन किया था. ट्राई के मुताबिक आने वाले समय में मोबाइल यूजर्स की संख्या बढ़ने की संभावना है.
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16 दिसंबर से होगा लागू
ट्राई ने हालांकि इस नियम की घोषणा पिछले साल दिसंबर में की थी लेकिन ट्राई ने अपने बयान में कहा है कि टेस्टिंग में समय ज्यादा लग गया इस वजह से अब यह 16 दिसंबर 2019 से अमल में आ जाएगा. नए नियम से लोगों को अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को बदलने में काफी सुविधा होगी. उन्हें लंबा इंतजार नहीं करना होगा.