मोबाइल सिम के लिए Aadhaar सत्यापन पर लगेगी रोक, UIDAI ने कंपनियों को दिया ये होमवर्क
इससे जुड़ा सर्कुलर भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और अन्य ऑपरेटर कंपनियों को पहले ही भेजा जा चुका है.
आधार नंबर की उपयोगिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद यूआईडीएआई (UIDAI) ने मोबाइल ऑपरेटर कंपनियों से कहा है कि वह 15 दिनों में एक ऐसी योजना पेश करें जिसमें 12 अंक के आधार नंबर का इस्तेमाल ग्राहक सत्यापन के लिए करना बंद हो जाए. इसके बाद आधार आधारित ई-केवाईसी पर रोक लग जाएगी.
15 दिनों में योजना पेश करने के निर्देश
खबरों के मुताबिक, इससे जुड़ा सर्कुलर भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और अन्य ऑपरेटर कंपनियों को पहले ही भेजा जा चुका है. इस सर्कुलर में कहा गया है कि सभी दूरसंचार सेवा प्रदाता सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले को देखते हुए इस पर तुरंत कदम उठाएं. सभी कंपनियां 15 अक्टूबर तक आधार नंबर आधारित सत्यापन करने की प्रणाली को बंद करने की योजना पेश करें.
धारा 57 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह आधार एक्ट के तहत धारा 57 को नकारते हुए स्पष्ट कर दिया कि निजी मोबाइल ऑपरेटर कंपनियां सिम खरीदने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य नहीं कर सकतीं. यानी अब कंपनियों को वापस ग्राहकों से सभी दस्तावेज, हस्ताक्षर और वेरिफिकेशन के बाद सिम देने की प्रक्रिया शुरू करनी होगी. इसमें अमूमन 24 से 36 घंटे का समय लगता है.
यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ने इस मुद्दे पर कहा कि आधार नियमन के मुताबिक कुछ तय जरूरतें हैं, इसलिए कंपनियों को यह बेहतर पता है कि उन्हें 15 अक्टूबर तक योजना पेश करने के लिए क्या करना है. अगर यूआईडीएआई की तरफ से कुछ और चीजों की जरूरत होगी तो उन्हें योजना प्राप्त होने के बाद बता दिया जाएगा.