नकद लेन-देन के लिए पैन और आधार नंबर देना होगा जरूरी
बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैसों के नकद लेन-देन को लेकर सरकार ने नए नियम बनाए हैं. नए नियमों के मुताबिक, किसी एक वित्त वर्ष में बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपए या इससे ज्यादा की नकदी जमा करने पर पैन (PAN) और आधार (Aadhaar) देना जरूरी होगा. वहीं 20 लाख रुपए या उससे ज्यादा की रकम निकालने पर भी पैन और आधार नंबर देना होगा.