Sebi: मार्केट रेगुलेटर सेबी ने मौजूदा निवेशकों के लिए नियमों को आसान बनाते हुए ‘नामांकन का विकल्प’ न देने की स्थिति में डीमैट (Demat) और म्यूचुअल फंड (Mutual Fund) खातों पर रोक लगाने (फ्रीज करने) का नियम खत्म कर दिया. इसके अलावा फिजिकल रूप में सिक्योरिटीज रखने वाले निवेशक अब डिविडेंड, ब्याज या सिक्योरिटीज को भुनाने जैसे किसी भी भुगतान को पाने के लिए पात्र होंगे. इसके साथ ही निवेशक ‘नामांकन का विकल्प’ (Choice of nomination) न चुनने पर भी शिकायत दर्ज करने या आरटीए (निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर हस्तांतरण एजेंट) से किसी भी सेवा का अनुरोध पाने के हकदार होंगे. 

डीमैट खाता नहीं होगा फ्रीज

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इससे पहले भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Sebi) ने सभी मौजूदा इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड धारकों के लिए नॉमिनी का विवरण देने या नामांकन से बाहर निकलने के लिए 30 जून की समयसीमा तय की थी. नियम का पालन न करने पर उनके खातों से निकासी पर रोक लगाई जा सकती थी. हालांकि, सेबी ने सोमवार को जारी सर्कुलर में कहा कि अनुपालन में सुगमता और निवेशकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौजूदा निवेशकों या यूनिटधारकों के लिए ‘नामांकन का विकल्प’ न देने पर डीमैट खातों के साथ म्यूचुअल फंड खाते पर रोक नहीं लगाने का फैसला किया गया है.

ये भी पढ़ें- Railway PSU को डबल तोहफा! ₹394 करोड़ का ऑर्डर हासिल, हाथ में आ सकता है एक और ठेका, 2 साल में 1065% रिटर्न

नॉमिनेशन न होने पर भी मिलेंगे ये फायदे

बाजार नियामक ने कहा कि लिस्टेड कंपनियों या आरटीए द्वारा ‘नामांकन का विकल्प’ न देने की वजह से फिलहाल रोके जा चुके भुगतान को भी अब निपटाया जा सकेगा. इसके साथ ही सेबी ने यह साफ किया कि सभी नए निवेशकों और म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों को डीमैट खातों/ म्यूचुअल फंड फोलियो के लिए अनिवार्य रूप से ‘नामांकन का विकल्प’ देने की व्यवस्था जारी रहेगी.

नॉमिनेशन अपडेट करने को करेंगे प्रोत्साहित

नियामक ने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों, एएमसी या आरटीए से कहा है कि वे डीमैट खाताधारकों (Demat Accountholders) या म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों को ईमेल और एसएमएस के जरिये पाक्षिक आधार पर संदेश भेजकर ‘नामांकन का विकल्प’ अपडेट करने के लिए प्रोत्साहित करें. 

ये भी पढ़ें- PM Kisan 17th Installment: 17वीं किस्त जारी, आपके खाते में पैसे आएंगे या नहीं? एक मिनट में करें चेक

विवरण को अपडेट करने के लिए नामित व्यक्ति का नाम, नामित व्यक्ति की हिस्सेदारी और आवेदक के साथ संबंध के बारे में बताना होगा. सेबी ने डीमैट खाते (Demat Account) और एमएफ फोलियो (Mutual Funds Folio) में नामांकन का विकल्प देने और नामांकन से बाहर निकलने के लिए एक प्रारूप भी जारी किया है.