SEBI ने दो कंपनियों और तीन लोगों पर लगाई 32 करोड़ की पेनाल्टी, इस वजह से हुआ एक्शन
एएफएसपीएल पर तीन करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही उसके प्रबंध निदेशक अवनीश कुमार मिश्रा पर तीन करोड़ रुपए, उसके दो डायरेक्टर्स- हिमांशु अरोड़ा पर 14 लाख रुपए और जितेंद्र तिवारी पर सात लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
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यह जुर्माना, इन तीन कंपनियों की म्यूचुअल फंड इकाइयों के कथित धोखाधड़ी के साथ किए गए ट्रांसफर के सिलसिले में लगाया गया है. (PTI)
मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने आईएलएंडएफएस सेक्योरिटीज सर्विसेज लिमिटेड (ISSL), अलॉयड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (AFSPL) और तीन दूसरे लोगों पर 32 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना, इन तीन कंपनियों की म्यूचुअल फंड इकाइयों के कथित धोखाधड़ी के साथ किए गए ट्रांसफर के सिलसिले में लगाया गया है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, इसके अलावा पूंजी बाजार नियामक ने उनके खिलाफ कई निर्देश भी जारी किए.
2 जुलाई को जारी हुए आदेश
खबर के मुताबिक, सेबी (The Securities and Exchange Board of India) ने 2 जुलाई को आईएसएसएल, एएफएसपीएल (AFSPL) और उसके तीन निदेशकों के खिलाफ दो अलग-अलग आदेश जारी किए. नियामक ने 20 फरवरी, 2017 से 8 फरवरी, 2019 के बीच मामले की डीटेल जांच करने के बाद ऐसा किया. आईएसएसएल मामले में मंजूरी देने वाला सदस्य है जबकि आईएफएसपीएल डिपॉजिटरी प्रतिभागी है.
कोई नया ग्राहक हासिल करने पर रोक
सेबी ने आईएसएसएल पर 26 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाते और कुछ निर्देश जारी करते हुए कहा कि उसका आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी किसी भी आदेश के अधीन होगा. सेबी ने साथ ही आईएसएसएल पर दो साल के लिए कोई नया ग्राहक हासिल करने पर रोक लगा दी है. यह कुछ शर्तों के अधीन होगा.
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इन शख्सियत पर लगा जुर्माना
सेबी के आदेश के मुताबिक एएफएसपीएल पर तीन करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही उसके प्रबंध निदेशक अवनीश कुमार मिश्रा पर तीन करोड़ रुपए, उसके दो डायरेक्टर्स- हिमांशु अरोड़ा पर 14 लाख रुपए और जितेंद्र तिवारी पर सात लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है.
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09:57 AM IST