Sebi penalises 2 Videocon promoters: मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज (Videocon Industries) के शेयरों में लेनदेन के संबंध में गलत खुलासा करने के लिए वीडियोकॉन के दो प्रमोटर कंपनी पर जुर्माना लगाया है. सेबी ने दोनों कंपनियों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. इन पर इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों (Insider Trading norms) के उल्लंघन का आरोप है.

इन कंपनियों पर लगा जुर्माना

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SEBI ने सोमवार को वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के शेयरों से जुड़ा गलत खुलासा करने के लिए वीडियोकॉन रियल्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Videocon Realty and Infrastructures Ltd) और इलेक्ट्रोपार्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (Electroparts (India) Pvt Ltd) को दंडित किया है. दो अलग-अलग आदेशों के अनुसार इन संस्थाओं ने इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध (पीआईटी) मानदंडों का उल्लंघन किया है.

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सितंबर 2020 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए BSE के पास जमा शेयरहोल्डिंग डेटा के मुताबिक यह दोनों ही संस्थाएं वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज की प्रमोटर्स हैं.

सेबी के जांच में दोषी पाई गई कंपनियां

यह आदेश अप्रैल-सितंबर 2017 के बीच मार्केट रेगुलेटर SEBI द्वारा की गई एक जांच के बाद आया है. इस जांच में पाया गया है कि इन दोनों संस्थाओं ने वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज के शेयरों के ऑफ मार्केट ट्रांसफर के संबंध में गलत खुलासा किया था.

जांच के मुताबिक ट्रांजैक्शन को इन संस्थाओं द्वारा ऑफ मार्केट के बजाए गिरवी के रूप में दिखाया गया था. 

पीआईटी नियमों का हुआ उल्लंघन

पीआईटी विनियमों (PIT Regulations) के तहत, कंपनी के प्रमोटर/निदेशक/नामित व्यक्ति होने के नाते एक इकाई को ऐसे लेनदेन के दो कारोबारी दिनों के भीतर कंपनी को प्रकटीकरण दाखिल करना होता है, यदि प्रतिभूतियों का मूल्य कारोबार होता है, चाहे एक लेनदेन में या लेनदेन की एक श्रृंखला में कोई भी कैलेंडर तिमाही, 10 लाख रुपये से अधिक के व्यापार मूल्य के लिए एकत्रित होती है.

पीआईटी मानदंडों का उल्लंघन करने पर, इन दोनों ही फर्मों को प्रत्येक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है.