SEBI ने इन 2 लोगों पर लगाया ₹45 लाख का जुर्माना, Deepak Fertilizers के शेयरों में की इनसाइडर ट्रेडिंग
SEBI Penalty News: सेबी ने 2 लोगों पर 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इन दोनों लोगों ने दीपक फर्टिलाइजर के शेयरों में हेरफेर की थी, सेबी ने इन पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया था.
SEBI Penalty News: कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में 2 इंडीविजुअल पर जुर्माना ठोका है. सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने 2 लोगों पर 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इन लोगों ने शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी Deepak Fertilizers and Petrochemicals Ltd के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन किया है, जिसके बाद सेबी ने इन दोनों लोगों पर 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. सेबी ने जिन दो लोगों पर 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, उसमें नरेश रामनिकलाल मेहता और उनकी पत्नी पल्लवी नरेश मेहता शामिल हैं. बता दें कि ये दोनों लोग Deepak Fertilizers के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग कर पैसा कमा रहे थे.
SEBI ने लगाया इतना जुर्माना
सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने नरेश रामनिकलाल मेहता पर 25 लाख रुपए और उनकी पत्नी पल्लवी नरेश मेहता पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा सेबी ने अपने आदेश में अगले 45 दिन में दोनों लोगों को ये राशि लौटाने का भी ऑर्डर दिया है.
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नरेश को मिलती थी Deepak Fertilizers की खबरें
सेबी ने अपने आदेश में बताया कि क्योंकि Deepak Fertilizers के मैनेजिंग डायरेक्टर शैलेश मेहता के भाई नरेश मेहता थे, इसलिए नरेश मेहता के पास Deepak Fertilizers से संबंधित खबरों का एक्सेस था.
इस तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग
आदेश के अनुसार, मेहता दंपति ने 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के लिए कंपनी के वित्तीय परिणामों से संबंधित अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील सूचना (UPSI) के कब्जे में रहते हुए दीपक फर्टिलाइजर्स के शेयरों में ट्रेडिंग की. बता दें कि आरोपियों ने यूपीएसआई पर भरोसा करते हुए शेयर खरीदे थे, यूपीएसआई के सार्वजनिक होने पर शेयर की कीमत में वृद्धि की आशंका थी.
इसके बाद जब UPSI सार्वजनिक हुआ, तो दोनों ने अपने शेयर बेच दिए, जो पहले खरीदे थे. सेबी ने अपने आदेश में बताया कि इस दौरान दोनों ही लोगों को काफी ज्यादा फायदा मिला. नरेश और पल्लवी ने वास्तव में 12.40 लाख और 8.50 लाख रुपए का मुनाफा कमाया. सेबी ने कहा कि इस तरह के ट्रेड के तहत दंपत्ति ने इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन किया.