कंपनियों में अब ऑडिटर के लिए इस्तीफे के बाद आसानी से निकलना अब आसान नहीं रह जाएगा. बाजार रेगुलेटर सेबी (SEBI) ने इसमें अब नए प्रावधान जोड़ दिए हैं. दरअसल, सेबी ने ऑडिटर के इस्तीफे से जुड़े मामले में अब नए नियम जारी कर दिए हैं. अब लिस्टेड कंपनियों और सब्सिडियरी कंपनियों में ऑडिटर को इस्तीफे की वजह बतानी होगी. 

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ऑडिटर को इस्तीफे की वजह भी ऑडिट कमिटी के सामने बतानी होगी. साथ ही इनसे जुड़े डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे. अगर ऑडिटर ने सूचना न मिलने पर इस्तीफा दे दिया तो क्या ऑडिटर ने सूचना मांगी थी? यह ऑडिटर को कमिटी के सामने बताना होगा.

कंपनियों को भी 24 घंटे के भीतर ऑडिटर के इस्तीफे की सूचना देनी होगी. अगर एक तिमाही के 45 दिन बाद ऑडिटर ने इस्तीफा दिया है तब भी लिमिटेड रिव्यू देना होगा.

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अगर कोई जानकारी नहीं मिली तो उससे जुड़ा डिस्क्लेमर देना जरूरी होगा. इस्तीफे के बाद ऑडिटर की तरफ से उठाई गई चिंताओं पर चर्चा जरूरी होगी. सेबी का ऑडिटर के इस्तीफे पर जारी नया सर्कुलर तत्काल प्रभाव से लागू होगा.