Commodity Market: कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग करने वालों के लिए बड़ी खबर है. अब कमोडिटी एक्सचेंज (Commodity Exchange) में खराबी होने पर मार्केट के घंटे बढ़ेंगे. सेबी ने कमोडिटी एक्सचेंज आउटेज पर सर्कुलर जारी किया है. एक्सचेंज में खामी के 15 मिनट में स्टेकहोल्डर्स को सूचना देनी होगी.

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सर्कुलर के मुताबिक, कमोडिटी एक्सचेंज में खामी आने की जानकारी तुरंत ईमेल से सेबी को देनी होगी. पहली बार सूचना देने के हर 45 मिनट पर अपडेट जरूरी होगा. क्लोजिंग के 30 मिनट पहले खामी ठीक हुआ तो मार्केट खुलेगा. ट्रेडिंग शुरू होने के 15 मिनट पहले मार्केट को बताना होगा.

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5 बजे का क्लोजिंग टाइम तो 4:15 PM तक सूचना जरूरी होगी. 9 बजे की क्लोजिंग तो 8:15 PM तक सूचना देना जरूरी है. 5 बजे की क्लोजिंग, 4:45 तक शुरू तो 30 मिनट एक्सटेंशन और 9 बजे की क्लोजिंग, 8:45 तक शुरू तो 30 मिनट एक्सटेंशन मिलेगा. 11:30 PM की क्लोजिंग में 10:45 तक सूचना देना जरूरी है. 11:55 PM की क्लोजिंग में 11:10 तक सूचित करना होगा. 11:10 PM तक सूचना नहीं दी तो फिर मार्केट बंद ही रहेगा.

एग्री कमोडिटी में ऑप्शंस लाने के नियम आसान

सेबी ने एग्री कमोडिटी में ऑप्शंस लाने के नियम आसान किए हैं. ऑप्शंस लॉन्च के लिए फ्यूचर्स में टर्नओवर की शर्त घटाई गई है. 200 करोड़ रुपये के टर्नओवर के बदले अब 100 करोड़ रुपये की शर्त होगी. बाकी कमोडिटीज के लिए 1,000 करोड़ रुपये के टर्नओवर की शर्त लागू होगी. नए नियम 1 जून से शुरू होने वाले कॉन्ट्रैक्ट पर लागू होंगे. 12 महीने का फ्यूचर्स का औसत 100 करोड़ रुपये होने की शर्त है. इंडस्ट्री की तरफ से पुरानी मांग थी जिसे मंजूर किया गया है.

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