SEBI में शिकायत करने का तरीका बदलेगा, सिर्फ SCORES पर दर्ज होंगी कंप्लेंट
सेबी ने कहा है कि अगर किसी लिस्टेड कंपनी, सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी और मार्केट इंफ्रा इंस्टीट्यूशन के खिलाफ शिकायत है तो SCORES प्लेटफॉर्म से ही अर्ज़ी देनी होगी.
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भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) में अगर किसी कंपनी, ब्रोकर, एक्सचेंज या डिपॉजिटरी के खिलाफ शिकायत करनी है तो तरीका अब बदलना होगा। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अब ये ज़रूरी कर दिया है कि उन्हीं शिकायतों की जांच होगी जो कि SCORES प्लेटफॉर्म के ज़रिए की जाएंगी।
सेबी) ने निवेशकों से कहा है कि वे अपनी शिकायतें सिर्फ वेब आधारित केंद्रीकृत शिकायत निपटान प्रणाली, सेबी शिकायत समाधान प्रणाली (SCORES) के जरिये दर्ज कराएं.
सेबी ने पब्लिक नोटिस जारी कर कहा है कि अगर किसी लिस्टेड कंपनी, सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी और मार्केट इंफ्रा इंस्टीट्यूशन के खिलाफ शिकायत है तो SCORES प्लेटफॉर्म से ही अर्ज़ी देनी होगी. मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन में एक्सचेंज, डिपॉडिटरीज़ और क्लीयरिंग कॉरपोरेशन जैसे संस्थान मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन में आते हैं. जबकि मार्केट इंटरमीडियरीज़ में ब्रोकिंग फर्म्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स आदि होते हैं.
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इससे पहले मार्च, 2018 में सेबी ने एक सर्कुलर में कहा गया था कि जो भी निवेशक शिकायत दर्ज करना चाहते हैं उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन स्कोर्स पर कराना होगा. शिकायत के लिए रजिस्ट्रेशन कराने को निवेशक को नाम, पैन, पता और ई-मेल आईडी जैसी जानकारी मुहैया करानी होगी. इसे लागू करने का मकसद फिजूल में और नॉन सीरियस किस्म की आने वाली शिकायतों को कम करना है.
सेबी ने कहा कि स्कोर्स को अब नौ साल हो गए हैं. मोबाइल ऐप शुरू होने के बाद निवेशकों के लिए अपनी शिकायत दर्ज कराना आसान हो गया है. शिकायतों की सुनवाई के लिए ही SCORES यानी सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम को 2011 में बनाया गया था.
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सेबी ने इसके लिए scores.gov.in नाम से अलग वेबसाइट बनाई है. इसके अलावा एक ई-मेल आईडी sebi@sebi.gov.in का विकल्प दिया गया था, जहां लोग शिकायतें भेज सकते थे. इसी साल मार्च में और बेहतर बनाने के लिए SCORES का मोबाइल अप्लीकेशन भी लॉन्च किया गया था. अब सेबी ई-मेल से शिकायत की सुविधा को और नहीं बढ़ाना चाहती.
08:30 AM IST