इन 3 लोगों की सलाह पर शेयर बाजार में लगाते हैं पैसा तो हो जाएं सावधान! हो सकता है नुकसान
SEBI Banned 3 People: शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो ये खबर आपके लिए है. मार्केट रेगुलेटर सेबी ने 3 लोगों पर बिना किसी परमिशन और निवेश की गलत सलाह देने पर बैन लगाया गया है.
SEBI Banned 3 People: अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं और किसी मार्केट एक्सपर्ट की सलाह पर दांव लगाते हैं तो सावधान हो जाएं. सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) ने 3 लोगों पर बैन लगाने का फैसला किया है. सेबी ने इन 3 लोगों को अनाधिकृत इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में लिप्त पाते हुए सिक्योरिटीज मार्केट से बैन कर दिया है. इसके अलावा इन तीनों लोगों को अगले 6 महीने तक सिक्योरिटीज मार्केट (securities markets) से दूर रहने का आदेश दिया गया है. अगर आप इन 3 लोगों की सलाह पर खरीदारी करते थे तो आप लोगों को अब सावधान हो जाना चाहिए. बता दें कि शेयर बाजार (Share market Investment) में निवेश करने के लिए आप सिर्फ सेबी से ऑथराइज्ड सलाहकारों की राय पर ही पैसा लगा सकते हैं.
इन 3 लोगों पर लगाया बैन
सेबी ने RNS Global Capital और इसके प्रॉपराइटर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. प्रॉपराइटर्स में लखन चौहान, रोहित सोनी और शिवानी ठाकुर का नाम शामिल है. सेबी ने अपने बयान में आरोप लगाया है कि ये तीनों लोग अनाधिकृत इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी जारी कर रहे थे, जिसकी वजह से इन पर बैन लगाया गया है.
सेबी को अपने आर्काइव में RNS Global Capital से जुड़ी एक वेबसाइट मिली थी, जिसका वेबपेज अब सक्रिय नहीं है. इस वेबपेज की पड़ताल करने पर पता चला कि चौहान, सोनी और ठाकुर निवेश करने के लिए सलाह दे रहे हैं. ये तीनों अपनी वेबसाइट से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट या सिक्योरिटीज में खरीद-बिक्री की सलाह दे रहे थे.
1.20 करोड़ रुपए हुए कलेक्ट
सेबी ने अपने आदेश में बताया कि इन तीनों लोगों ने की ओर से अक्टूबर 2017 से लेकर जुलाई 2020 तक 1.20 करोड़ रुपए का कलेक्शन हो चुका है. आदेश में बताया गया है कि अगले 3 महीने में निवेशकों से लिए गए पैसों का रिफंड करना है.
इसके अलावा सेबी ने इन तीनों लोगों को अगले 6 महीने तक डायरेक्टली और इनडायेक्टली तरीके से सिक्योरिटीज या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाने को लेकर बैन कर दिया है. इसके अलावा मार्केट रेगुलेटर सेबी ने इन तीनों लोगों पर नियमों का उल्लंघन करने की वजह से 4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है.