देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) केस बढ़ने के मद्देनजर Sebi ने बड़ा फैसला किया है. बाजार नियामक Sebi ने शेयर बाजार (Share Market) में लिस्‍टेड कंपनियों (Listed Companies) के लिए वार्षिक आम सभा (AGM) करने और अखबारों में विज्ञापन देने के नियम से छूट प्रदान कर दी है. कोरोना वायरस संकट के चलते देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए यह फैसला किया गया है. 

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Sebi ने सूचीबद्ध कंपनियों और अन्य बाजार इकाइयों के लिए कानून अनुपालन का बोझ घटाने के प्रयासों के तहत इन नियमों में ढील दी है. सेबी ने अपने सर्कुलर में कहा कि मार्केट कैप के हिसाब से 100 शीर्ष सूचीबद्ध कंपनियों को 2019-20 के लिए उनकी AGM करने के नियम से 30 सितंबर तक के लिए छूट दी गयी है.

सामान्य परिस्थितियों में इन कंपनियों को अपनी AGM 31 अगस्त तक करनी होती है. खत्‍म हो रहे कोराबारी साल के लिये इन कंपनियों को 5 महीने के भीतर अपनी एजीएम करनी होती है.

इसके अलावा सेबी ने कंपनियों को उनकी बोर्ड बैठकों, वित्तीय परिणामों या अन्य कार्यक्रमों की जानकारी देने वाले विज्ञापन के नियम से 15 मई तक छूट प्रदान कर दी है. ऐसा सेबी ने कुछ अखबारों के अपने छपे संस्करण बंद करने या कम करने को देखते हुए दिए हैं.

भारत में अब तक कुल 873 लोगों के कोरोनावायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिसमें से 775 व्यक्ति अब भी कोविड-19 से ग्रस्त हैं. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शनिवार को इस बात की जानकारी दी.

देश में कोरोनावायरस महामारी के चलते 19 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि उपचार के बाद 78 व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए हैं. देश के 27 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से कोविड़-19 संक्रमण से जुड़े मामले सामने आए हैं. कुल 103 जिले घातक वायरस से प्रभावित हुए हैं.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा कि देश में कोरोनावायरस संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने के मद्देनजर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग) को वेंटिलेटर प्रदान करने के आदेश दिए गए हैं.