SEBI on PVR Case: कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) ने PVR लिमिटेड के शेयरों के साथ छेड़छाड़ के मामले में 3 लोगों पर 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. इन तीनों लोगों ने इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके बाद सेबी ने इनपर एक्शन लिया है. इन लोगों में गौतम दत्ता (नोटिसी-1), एनसी गुप्ता (नोटिसी-2) और प्रमोद अरोरा (नोटिसी-3) शामिल हैं. ये तीनों लोग पीवीआर कंपनी में कर्मचारी थे. बता दें कि इन तीनों लोगों ने पीवीआर के शेयर में PIT यानी कि इनसाइडर ट्रेडिंग निषेध के नियमों का उल्लंघन किया था, जिसके बाद सेबी ने इनपर कार्रवाई की और 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया. बता दें कि इन तीनों लोगों ने अप्रैल 2014 से लेकर मार्च 2017 के बीच ये पीवीआर के नियमों के साथ छेड़छाड़ की थी और इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन किया था. 

सेबी ने जांच में ये पाया 

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मार्केट रेगुलेटर सेबी ने पाया कि गौतम दत्ता ने पीवीआर के शेयरों में ट्रेडिंग विंडो क्लोजर पीरियड के दौरान कॉन्ट्रा ट्रेड्स किए थे, जिसके लिए उन्होंने कंपनी के बोर्ड से प्री-क्लीयरेंस नहीं लिया था. इसके अलावा उन्होंने कुछ ट्रेड्स के लिए डिसक्लोजर भी नहीं दिया था जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग के नियमों का उल्लंघन करती है. 

इसके अलावा, गुप्ता ने भी बिना कंपनी के बोर्ड के प्री-क्लीयरेंस के बिना कॉन्ट्रा ट्रेड्स लिए. हालांकि, कुछ ट्रेडों के लिए गुप्ता की ओर से कंपनी के निदेशक मंडल के बजाय कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष से गलत तरीके से मंजूरी ली गई थी और गुप्ता की ओर से 5 लाख रुपए से ज्यादा के ट्रेडों का पीवीआर के उल्लंघन में गैर-प्रकटीकरण किया गया था. 

नोटिसी-3 ने भी किया ये काम

इसके अलावा सेबी ने पाया कि प्रमोद अरोरा ने भी कंपनी के बिना प्री-क्लीयरेंस के कॉन्ट्रा ट्रेड्स किए और इन ट्रेड्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. इन ट्रेड्स की वैल्यूएशन 5 लाख रुपए थी, जो कि इनसाइड ट्रेडिंग का उल्लंघन बताया जा रहा है. 

तीनों नोटिसी ने कंपनी को दिया लाभ

बता दें कि गौतम दत्ता (नोटिसी-1), एनसी गुप्ता (नोटिसी-2) और प्रमोद अरोरा (नोटिसी-3) ने इन कॉन्ट्रा ट्रेड्स से हुए लाभ को पीवीआर लिमिटेड को ही दे दिया था. सेबी के आदेश के मुताबिक, कंपनी ने बदले में मार्केट वॉचडॉग के इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन फंड (IPEF) को लाभ की संबंधित राशि का भुगतान किया. 

कंपनी के नामित व्यक्ति को ट्रेड्स से पहले डिसक्लोजर देना जरूरी

सेबी के न्यायनिर्णायक अधिकारी एन हरिहरण ने कहा कि नोटिसी 1, 2 और 3 क्रमश: सीईओ ऑपरेशन्स, कंपनी सेक्रेटरी और अनुपालन अधिकारी और चीफ डेवलेपमेंट अधिकारी रहे हैं. सेबी की ओर से बनाए गए नियमों के मुताबिक, इन लोगों को अपने ट्रेड्स से पहले प्री क्लीयरेंस लेना जरूरी है और PIT नियमों के तहत डिसक्लोजर देना भी जरूरी है. 

सेबी ने ये आदेश भी किए जारी

इसके अलावा दूसरे आदेश में सेबी ने ऊर्जा ग्लोबल लिमिटेड के मामले में 1 शख्स पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है. शख्स ने डिसक्लोजर के नियमों का उल्लंघन किया था. बता दें कि कंपनी ने कॉरपोरेट ऐलान किया था, जिसके बाद सेबी ने इस मामले की जांच की.