पंप और डंप कैटेगरी वाले शेयरों के लिए नया नियम; सेबी, एक्सचेंज बढ़ाएंगे निगरानी
New Norms for Pump and Dump category Stocks: मार्केट रेगुलेटर सेबी और एक्सचेंजेज ने अब इसे रोकने के लिए नया रास्ता अपनाया है. इसके अंतर्गत अब ऐसे शेयरों को ज्यािदा निगरानी वाली कैटेगरी में डाला जाएगा.
New Norms for Pump and Dump category Stocks: अनजाने टाइप वाले शेयरों के गलत तरीके से भाव चढ़ाना और फिर मौका लगते ही बेचकर निकल जाना. शेयर मार्केट में ये ट्रेंड पुराना है. लेकिन, सोशल मीडिया के दौर में ये अब ज्यादा चिंता पैदा करने वाला है. क्योंकि किसी भी अफवाह के आधार पर लोगों को शेयर खरीदने की सलाह दे दी जाती है. मार्केट रेगुलेटर सेबी और एक्सचेंजेज ने अब इसे रोकने के लिए नया रास्ता अपनाया है. इसके अंतर्गत अब ऐसे शेयरों को ज्यादा निगरानी वाली कैटेगरी में डाला जाएगा.
पंप और डंप वाले शेयरों पर नया प्लान
सूत्रों के मुताबिक, सोशल मीडिया पर अनचाहे ‘टिप्स’ वाले शेयरों पर एक्शन होगा. ऐसे शेयरों को ज्यादा निगरानी वाली कैटेगरी में डाला जाएगा. 5 फीसदी या उससे भी कम का प्राइस बैंड लागू किया जा सकता है. पंप एंड डंप वाले शेयरों को ट्रेड फॉर ट्रेड कैटेगरी में डाला जाएगा.
ट्रेड फॉर ट्रेड मतलब इंट्रा डे ट्रेड, BTST की इजाजत नहीं होगी. हर हफ्ते में सोमवार/पहले ट्रेडिंग डे पर ही ट्रेडिंग की शर्त संभव है. ऐसे शेयरों पर 100 फीसदी एडिशनल सर्विलांस डिपॉजिट भी लगेगा. शेयरों का नाम एक्सचेंज की अलर्ट लिस्ट में भी शामिल होगा. ब्रोकर्स पर जिम्मेदारी होगी कि क्लाइंट के सौदों पर नजर रखें. निवेशकों को भी ऐसे शेयरों पर समय-समय पर सचेत करना होगा. गड़बड़ी हो तो एक्सचेंज पर गुमनाम, नाम सहित सूचना दे सकते हैं.
किस आधार पर शेयरों का चुनाव
जानकारी के मुताबिक, इस कैटेगरी में उन शेयरों को शामिल किया जाएगा, जिनके भाव में असामान्य बढ़ोतरी देखी जा रही है. वॉल्यूम में असामान्य बदलाव है. चुनिंदा लोगों के पास कंसेंट्रेशन है. इसके अलावा दूसरे और उपयुक्त पैमाने बनाए जा सकते हैं.
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