रुक सकती है आपकी Mutual Fund SIP, जरूर करा लें PAN से Aadhaar लिंक; नोट कर लें डेडलाइन
PAN-Aadhaar Linking: Mutual Fund में SIP के जरिए निवेश करते हैं, तो आपके लिए एक जरूरी खबर है. अगर आपने अभी तक अपना PAN और आधार (Aadhaar) लिंक नहीं कराया है, तो इसे 30 जून तक करा लें.
PAN-Aadhaar Linking: Mutual Fund में SIP के जरिए निवेश करते हैं, तो आपके लिए एक जरूरी खबर है. अगर आपने अभी तक अपना PAN और आधार (Aadhaar) लिंक नहीं कराया है, तो इसे 30 जून तक करा लें. अगर इस डेडलाइन में आपके पैन-आधार की लिंकिंग नहीं हो पाती है, तो आपके म्यूचुअल फंड की SIP रूक जाएगी. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपका PAN आपके Aadhaar से लिंक नहीं होता है, वह इनवैलिड या इनऑपरेटिव हो जाएगा. इससे आपकी केवाईसी (KYC) अधूरी रहेगी, जिससे आप म्यूचुअल फंड्स SIP नहीं कर पाएंगे.
दरअसल, सरकार की ओर से पैन-आधार लिंकिंग की डेडलाइन अभी 30 जून 2021 तय की गई है. अगर आप दोनों को लिंक नहीं करा पाते हैं तो आपको इनकम टैक्स एक्ट के तहत 10,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी. इससे भी बड़ा संकट यह है कि आपका पैन कार्ड ही रद्द या इनऑपरेटिव हो जाएगा. इसका मतलब यह कि आप अब अपने पैन कार्ड का किसी भी तरह की केवाईसी के लिए इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे.
बीपीएन फिनकैप के डायरेक्टर एके निगम का कहना है कि अगर सरकार की तय डेडलाइन में आपका पैन-आधार लिंक नहीं होता है, तो आपका पैन इनवैलिड माना जाएगा. ऐसे में आपकी म्यूचुअल फंड की केवाईसी भी अमान्य हो जाएगी. इसका असर यह होगा कि आपकी एसआईपी रूक जाएगी. इसलिए जरूरी है कि म्यूचुअल फंड सब्सक्राइबर 30 जून तक पैन की आधार से लिंकिंग जरूर करा लें.
पैन को आधार से कैसे लिंक करें? (How to link PAN card to Aadhaar)
- इनकम टैक्स की नई वेबसाइट www.incometax.gov.in. पर जाएं.
- इसमें नीचे ‘Our services’ पर आए और ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें
- यहां अपना PAN और Aadhaar नंबर एंटर करें.
- आपके आधार और पैन पर नाम एक ही होना चाहिए.
- अगर आपके आधार पर जन्म का साल है तो बॉटम में एक छोटे बॉक्स पर क्लिक करना है.
- इसके बाद ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें. इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP दर्ज करें.
- इस तरह आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा.
ज़ी बिज़नेस LIVE TV यहां देखें