खुद लाएंगे LPG सिलेंडर तो एजेंसी आपको देगी 19 रुपए 50 पैसा, क्या ये नियम जानते हैं आप?
अगर कोई गैस एजेंसी आपको सिलेंडर की होम डिलिवरी नहीं देती तो आपको सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी गोडाउन जाना पड़ेगा. ऐसे में आप उस गैस एजेंसी से एक तय राशि ले सकते हैं.
गैस सिलेंडर का इस्तेमाल लगभग हर घर में होता है. इसके अलाव सरकार उज्जवला योजना में सभी को चूल्हा छोड़कर गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं. लेकिन, ज्यादातर लोग जो सिलेंडर का इस्तेमाल नहीं करते उन्हें इसके नियम भी नहीं पता होंगे. ऐसा ही एक नियम है. अगर कोई गैस एजेंसी आपको सिलेंडर की होम डिलिवरी नहीं देती तो आपको सिलेंडर लेने के लिए एजेंसी गोडाउन जाना पड़ेगा. ऐसे में आप उस गैस एजेंसी से एक तय राशि ले सकते हैं. इसके लिए आपको कोई गैस एजेंसी वाला मना नहीं करेगा.
क्या है नियम
आपके पास जिस भी एजेंसी का कनेक्शन है उसके गोडाउन से आप सिलेंडर खुद लाते हैं तो आप एजेंसी से 19 रुपए 50 पैसा वापस ले सकते हैं. कोई भी एजेंसी यह राशि देने से इनकार नहीं करेगी. दरअसल, यह राशि बतौर डिलिवरी चार्ज आपसे लिया जाता है. सभी कंपनियों के सिलिंडर के लिए यह राशि तय है. हालांकि, महीनेभर पहले ही इस राशि को बढ़ाया गया है. पहले डिलिवरी चार्ज 15 रुपए थी, अब इसे बढ़ाकर 19 रुपए 50 पैसा किया गया है.
मना करने पर यहां करें शिकायत
कोई भी एजेंसी संचालक आपको यह राशि देने से मना करता है आप टोल फ्री नंबर 18002333555 पर उसकी शिकायत कर सकते हैं. अभी ग्राहकों को सब्सिडी वाले 12 सिलिंडर दिए जाते हैं. यह कोटा पूरा होने के बाद मार्केट रेट पर सिलिंडर खरीदना होता है.
और क्या हैं ग्राहकों के फायदे के नियम...
फ्री में चेंज होता है रेगुलेटर
अगर आपके सिलेंडर का रेगुलेटर लीक है तो आप इसे फ्री में एजेंसी से बदल सकते हैं. इसके लिए आपके पास एजेंसी का सब्सिक्रिप्शन वाउचर होना चाहिए. आपको लीक रेगुलेटर को अपने साथ लेकर एजेंसी जाना होगा. सब्सक्रिप्शन वाउचर व रेगुलेटर के नंबर को मिलाया जाएगा. दोनों का नंबर मैच होने पर रेगुलेटर बदल दिया जाएगा. इसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा.
डैमेज होने पर भी बदल जाता है रेगुलेटर
अगर आपका रेगुलेटर किसी कारण से डैमेज हो जाता है तो भी एजेंसी इसे बदलकर देगी. लेकिन, इसके लिए एजेंसी कंपनी टैरिफ के हिसाब से आप से राशि जमा करवाएगी. यह राशि 150 रुपए तक होती है.
चोरी होने पर मिलता है नया रेगुलेटर
अगर आपका रेगुलेटर चोरी हो जाए तो एजेंसी से नया रेगुलेटर चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले पुलिस में एफाईआर दर्ज करवानी होगी. एफआईआर रिपोर्ट की कॉपी जमा करने पर ही एजेंसी रेगुलेटर बदलकर देगी.
रेगुलेटर बताता है कितनी बची है गैस
रेगुलेटर खो जाए तो आप 250 रुपए की राशि जमा करके एजेंसी से अपना रेगुलेटर ले सकते हैं. ग्राहकों की सुविधा के लिए अब मल्टीफंक्शनल रेगुलेटर भी आ चुके हैं. इसमें रेगुलेटर यह बताया है कि आपकी टंकी में कितनी गैस बची है. रेगुलेटर की लाइफ टाइम वारंटी होती है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम होने पर ही रेगुलेटर फ्री में चेंज किया जाता है. अन्य में शुल्क वसूला जाता है.