Tech glitches in Exchange: किसी एक्सचेंज में तकनीकी खामी आने पर निवेशकों और ट्रेडर्स को अपने सौदे निपटाने का पूरा मौका दिया जाएगा. ज़ी बिजनेस को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सेबी (Sebi) की ओर से इस मामले पर जल्दी ही नियम जारी किए जाएंगे. दरअसल, 24 फरवरी 2021 को एनएसई (NSE) में आई तकनीकी खामी के बाद बाजार से जुड़े सभी पक्षों ने ये मामला उठाया था. जिसके बाद बाजार के कामकाज का समय बढ़ाने पर सहमति बनी है. ज़ी बिजनेस को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, अगर मार्केट (Stock Market) बंद होने के सामान्य समय के सवा घंटे पहले तक एक्सचेंज में कामकाज न चालू होने पर समय डेढ़ घंटा बढ़ जाएगा. यानि कि अगर 2:15 बजे तक कामकाज चालू नहीं हो और उसके बाद हुआ तो बाजार 5 बजे तक खुलेंगे. इस स्थिति में एक्सचेंजों को 2:15 बजे तक सबको इसकी जानकारी भी देनी होगी कि बाजार का समय बढ़ाया जा रहा है ताकि लोगों के पास अपने सौदों को लेकर फैसला करने का पर्याप्त वक्त रहे.

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सेबी के मौजूदा नियमों के मुताबिक किसी भी एक्सचेंज, क्लीयरिंग कॉरपोरेशन या डिपॉजिटरी में तकनीकी खामी अगर 30 मिनट में ठीक नहीं होती है तो उसे डिसास्टर घोषित किया जाना जरूरी है.

नए नियमों की जरूरत क्यों?

24 फरवरी 2021 को NSE में टेलीकॉम लिंक में दिक्कत आने से एक्सचेंज का कामकाज करीब 4 घंटे तक रुका था. बाद में जब एक्सचेंज चालू हुआ तो निवेशकों और ट्रेडर्स को सही जानकारी नहीं मिली. जिसकी वजह से कई ट्रेडर्स को सौदे काटने पड़े या खुद कट गए और भारी नुकसान हुआ. ब्रोकर्स और क्लाइंट्स के बीच भी काफी विवाद हुआ. नए नियम लागू होने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए अब सबके पास बराबर सूचना होगी और घबराकर कोई सौदे नहीं काटेगा.

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🔸SEBI ने रिटेल निवेशकों के लिए उठाया अहम कदम

🔸मार्केट बंद होने के 1:15 घंटे पहले चालू नहीं हुआ तो देना होगा एक्सटेंशन

🔸एक्सचेंज में तकनीकी खराबी आने पर निवेशकों को नहीं लगेगा झटका,सौदा काटने का मिलेगा पूरा समय@BrajeshKMZee @SEBI_India @NSEIndia @BSEIndia pic.twitter.com/xFkdh4ifbE

24 फरवरी 2021 को तकनीकी दिक्कत की वजह से NSE को सुबह 11:40 बजे काम काज रोकना पड़ा था. बाद में खबर आई थी कि दोपहर 1:30 बजे मार्केट फिर से शुरू होगा. आखिरकार बाजार दोपहर 03:17 बजे शुरू हुआ और क्लोजिंग फिर शाम 5 बजे हुई. सेबी फिलहाल इक्विटी कैश और इक्विटी डेरिवेटिव के लिए ये नियम लागू करने वाली है. बाद में कमोडिटी और करेंसी डेरिवेटिव के लिए भी इसी तरह का एक्सटेंशन देने पर विचार किया जाएग. 

NSE की घटना के बाद क्या रेगुलेशन बदले?

NSE की घटना के बाद क्या सेबी ने तकनीकी खामी की स्थिति से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर नियम बदला. जिसमें तय समय सीमा में खामी ठीक न होने पर एक्सचेंज, क्लीयरिंग कॉरपोरेशन या डिपॉजिटरी  जहां भी खामी आई उस पर साथ ही उसके MD के साथ चीफ टेक्निकल ऑफिसर की जवाबदेही तय की. जिसमें फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव का प्रावधान किया गया. 

जुर्माने का प्रावधान

एक्सचेंज आदि के लिए 1 लाख रु से लेकर 2 करोड़ रु तक तक जुर्माने का प्रावधान किया गया. जबकि समय रहते तकनीकी खामी को डिस्साटर न घोषित करने पर MD और CTO की सालाना सैलरी का 10 फीसदी तक काटने का नियम आया. एक्सचेंज और डिपॉजिटरी पर लगे जुर्माने की रकम इनवेस्टर प्रोटेक्शन फंड में डालने को कहा गया. जबकि क्लीयरिंग कॉरपोरेशन पर लगे जुर्माने की रकम कोर सेटलमेंट गारंटी फंड में डालने का निर्देश दिया गया. साथ ही ये भी कहा गया कि 24 घंटे के भीतर घटना का रुट कॉज एनालिसिस सेबी को सौंपा जाए. 

मामले की जांच रिपोर्ट को टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी के पास  भेजा जाए और सुझाए गए उपायों पर किए गए अमल की रिपोर्ट दी जाए. साथ ही 90 दिन के भीतर अदा किए गए जुर्माने की जानकारी सेबी को सौंपी जाए. साथ ही MD और CTO की नियुक्ति की शर्तों में इस बात का भी जिक्र किए जाए कि तकनीकी खामी होने पर उनके पैसे काटे जा सकते हैं. सेबी ने नियमित डिसास्टर रिकवरी साइट पर कारोबार शिफ्ट करने का भी नियम लागू किया. ताकि खामी होने पर डिसास्टर रिकवरी साइट से काम किया जा सके. 

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रिटेल निवेशकों को नहीं लगेगा झटका

  • एक्सचेंज में तकनीकी खराबी पर निवेशक नहीं लुटेंगे: सूत्र
  • निवेशकों, ट्रेडर्स को मिलेगा सौदा काटने का पूरा समय: सूत्र
  • मार्केट बंद होने के 1.15 घंटे पहले चालू न होने पर एक्सटेंशन: सूत्र
  • 2:15 PM तक चालू नहीं हुआ तो 5PM तक खुलेगा बाजार: सूत्र
  • 2:15 तक बताना भी होगा कि टाइम 1:30 घंटा बढ़ गया: सूत्र
  • सेबी कमेटी ने दी थी सिफारिश, सेबी सर्कुलर के बाद लागू: सूत्र
  • बाजार का कामकाज बढ़ने का पब्लिक एनाउंसमेंट होगा: सूत्र
  • 24 फरवरी 21 की घटना के बाद सबक लेते हुए प्रस्ताव मंजूर: सूत्र
  • बहुत से निवेशकों को वक्त बढ़ने की सूचना ठीक से नहीं मिली थी