Algorithm Trading:  पूंजी बाजार नियामक सेबी (SEBI) ने बीते शुक्रवार को निवेशकों को एल्गो ट्रेडिंग से संबंधित सेवाएं (algo trading services) देने वाले ब्रोकरों Brokers) के लिए दिशानिर्देश जारी किए. इस पहल का मकसद हाई रिटर्न का दावा कर शेयर बिक्री पर रोक लगाना है. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने पाया कि कुछ शेयर ब्रोकर नियमन के दायरे से बाहर मंचों के जरिये एल्गोरिदम (एल्गो) आधारित कारोबार की सुविधा निवेशकों को दे रहे हैं. पीटीआई की खबर के मुताबिक, सेबी ने एक सर्कुलर में कहा कि ये प्लेटफॉर्म निवेशकों को कारोबार के स्वचालित निष्पादन के लिये एल्गोरिदम ट्रेडिंग (algo trading) सेवाएं या रणनीति उपलब्ध करा रहे हैं. नया नियम तत्काल प्रभाव से अमल में आ गया है(

शेयर ब्रोकरों के लिये जिम्मेदारी तय

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खबर के मुताबिक, ऐसी सेवाओं और रणनीतियों को निवेश पर उच्च रिटर्न के ‘दावों’ के साथ मर्केटिंग किया जा रहा है. इसको देखते हुए सेबी ने ऐसे शेयर ब्रोकरों के लिये कुछ जिम्मेदारी तय की है. एल्गोरिदम ट्रेडिंग सेवाएं देने वाले ब्रोकरों Brokers) को पूर्व के या भविष्य के रिटर्न को लेकर कोई भी संदर्भ देने से मना किया गया है. साथ ही ऐसे किसी भी मंच से संबद्ध होने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जो एल्गोरिदम (algo trading) के पहले के या भविष्य के लाभ के बारे में कोई संदर्भ देता है.

इसमें कहा गया है कि जो शेयर ब्रोकर (stock broker) प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एल्गोरिदम के पिछले या भविष्य के रिटर्न या प्रदर्शन के बारे में जानकारी देते हैं या इस प्रकार की जानकारी देने वाले प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, वे सात दिन के भीतर उसे वेबसाइट से हटा देंगे और इस तरह के संदर्भ प्रदान करने वाले मंच से खुद को अलग कर लेंगे.

तब सेबी ने लगाई थी ब्रोकर्स पर पेनाल्टी

ब्रोकर्स के संगठन ANMI ने पिछले महीने शॉर्ट एलोकेशन पेनाल्टी के नियमों में रियायत की मांग की थी. ब्रोकर्स (Brokers) ने इसे लेकर कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी (SEBI), BSE, NSE और दोनों एक्सचेंजेज के क्लीयरिंग कॉरपोरेशंस को चिट्ठी लिखी थी. इसमें मांग की गई कि शॉर्ट एलोकेशन के मामलों में पेनाल्टी से रियायत दी जाए. जो पेनाल्टी लगाई गई है उसे ब्रोकर्स को रीफंड किया जाए. साथ ही फाइनल फाइल एलोकेशन का समय रात 8 बजे से बढ़ाकर अगले दिन 12 बजे तक किया जाए.