Aadhaar-PAN Link: 1 अप्रैल से आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है. अगर आपने अभी तक अपना आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं किया है तो इन 2 दिनों यानी कि 30 मार्च और 31 मार्च में ही कर लें. सीबीडीटी (CBDT) ने इसे लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया है. अगर 1 अप्रैल तक आपने अपना आधार और पैन कार्ड लिंक नहीं किया तो बाद में आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है. बता दें कि 31 मार्च को फाइनेंशियल इयर खत्म होने वाला है. ऐसे में 31 मार्च से पहले पैसों, अकाउंट, आधार-पैन से जुड़े जो भी काम हैं उन्हें निपटा लेना चाहिए. 

31 मार्च के बाद पेनाल्टी के साथ कर सकेंगे लिंक

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बता दें कि 31 मार्च के बाद भी आप आधार और पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं. हालांकि इसके लिए आपको पेनाल्टी भरनी होगी. 1 अप्रैल के बाद 3 महीने में जुर्माने के साथ आधार और पैन कार्ड को लिंक किया जा सकता है. नोटिफिकेशन के मुताबिक, शुरू के तीन महीने के लिए 500 रुपए जुर्माना भरना होगा. अगर 3 महीने यानी कि जून तक आधार और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया तो 1000 रुपए जुर्माने के तौर पर देने होंगे. 

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ब्रोकर्स ने की ये मांग

इतना ही नहीं ब्रोकर्स के संगठन ने SEBI से कहा कि आधार में पैन को लिंक करना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, जिसके लिए उन्होंने 6 महीने की और मोहलत मांगी है. ANMI ने कहा कि वे सभी अकाउंट जो 31 मार्च तक PAN-Aadhaar लिंक नहीं करा पाते हैं, उनके अकाउंट को सस्पेंड न किया जाए.

कैसे लिंक करे पैन और आधार

पैन-आधार से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं. साइट पेज पर बाईं तरफ आपको क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा. यहां आपको 'लिंक आधार' ऑप्शन पर क्लिक करना है. यहां आपको अपना पैन, आधार नंबर और नाम एंटर करना है. ये जानकारियां देने के बाद आपको एक OTP भेजा जाएगा. OTP को एंटर करने के बाद आपका आधार और पैन लिंक (Aadhaar-PAN Link) हो जाएगा. ध्यान रखें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी डीटेल्स को क्रॉसचेक करता है कि आपके आधार और पैन की जानकारी वैलिड है कि नहीं.