गैस एजेंसी की डीलरशिप लेकर शुरू कर सकते हैं अपना कारोबार, ये है इसका तरीका
अगर आपके पास कारोबार का कोई अनुभव नहीं है या फिर कौन सा कारोबार शुरू किया जाए ये सवाल मन में है तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प मौजूद है.
रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के पास अपना कारोबार शुरू करने का मौका है. अगर आपके पास कारोबार का कोई अनुभव नहीं है या फिर कौन सा कारोबार शुरू किया जाए ये सवाल मन में है तो आपके लिए एक अच्छा विकल्प मौजूद है. गैस एजेंसी शुरू करके आप हर महीने अच्छी कमाई कर सकते हैं. गैस एजेंसी खोलकर आप पैसा कमा सकते हैं. गैस कंपनियां समय-समय पर आवेदन निकालती हैं. दरअसल, ऑयल कंपनियां अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बढ़ रही हैं. कंपनियों का लक्ष्य है कि वर्ष 2019 के अंत तक 5000 नए ड्रिस्ट्रीब्यूटर्स को जोड़ा जाए.
जानकारी के मुताबिक, सरकार इस वर्ष में 3400 और लाइसेंस जारी कर सकती है. लाइसेंस मिलने के बाद गैस एजेंसी सेटअप करने में तकरीबन 1 साल का वक्त लगता है. क्योंकि, इसमें कई जगह से मंजूरी लेनी होती है. आने वाले दिनों में गैस कंपनी यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा और महाराष्ट्र में अपना डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगी.
इस तरह मिलती है गैस एजेंसी
देश की तीनों सरकारी कंपनियां इंडेन, भारत गैस और एचपी गैस डीलर बनाने के लिए विज्ञापन और नोटिफिकेशन के जरिए आवेदन मंगाती हैं. वर्ष 2019 के अंत तक 5000 डिस्ट्रीब्यूटर और बनाए जाएंगे. एजेंसियों के विज्ञापन आने पर इन्हें पढ़कर आप भी अप्लाई कर सकते हैं. अखबारों और इन तीनों कंपनियों की वेबसाइट पर इसके विज्ञापन जारी किए जाते हैं. कैंडिडेट को तय फॉर्मेट में अप्लाई करना होगा.
लॉटरी से चुना जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर
आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लॉटरी सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूटर चुना जाएगा. प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ऐसा किया गया है. लॉटरी से चुनाव होने के बाद जिन लोगों का नाम लिस्ट में आएगा उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा.
10वीं पास भी ले सकता है डीलरशिप
गैस एजेंसी खोलने के लिए एजुकेशनल क्वॉलिफिकेश पहले ग्रेजुएशन थी. लेकिन, अब इसे घटाकर 10वीं पास कर दिया गया है. जनरल या रेगुलेटर कैटेगरी में अब कम 10वीं पास भी एलपीजी डीलरशिप ले सकेंगे.
60 की उम्र तक ले सकते हैं एजेंसी
ऑयल कंपनियों की तरफ से जारी नई गाइडलाइंस में अब 60 साल की उम्र तक एजेंसी ली जा सकती है. हालांकि, पहले एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप 21 से 45 साल तक की उम्र वाले लोगों को दी जाती थी.
‘फैमिली यूनिट’ में भी किया बदलाव
कंपनियों ने ‘फैमिली यूनिट’ की डेफ्निशन का भी विस्तार कर दिया गया है. आवेदक के अलावा पति या पत्नी, पैरेंट्स, भाई, बहिन सहित सौतेले भाई और बहिन, बच्चे सहित गोद लिए बच्चे, दामाद और भाभी, सास-ससुर और दादा-दादी को लिस्ट में शामिल किया गया है. हालांकि, पहले ‘फैमिली यूनिट’ में सिर्फ आवेदक, पति-पत्नी, अविवाहित बच्चे ही आते थे. अविवाहित आवेदक के मामले में पैरेंट्स, अविवाहित भाई-बहिन आते हैं, जबकि तलाकशुदा/विधवा के मामले में सिर्फ इंडिविजुअल और और अविवाहित बच्चे आते हैं.
नोट: यह सिर्फ सूचना है, विज्ञापन आने के बाद ही आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी. इसके लिए नियमित तौर पर तीनों गैस एजेंसी के विज्ञापन को ध्यान से पढ़ें.