अगर आप खुद का कोई काम करने की सोच रहे हैं, तो जीएसटी सर्विस सेंटर (GST Service Center) खोलना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. क्योंकि जीएसटी सर्विस सेंटर में न तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती और न ही ज्यादा क्वालिफिकेशन.  

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जब से देश में जीएसटी (GST) एप्लीकेबल हुआ है, जीएसटी एक्सपर्ट और जीएसटी सर्विस सेंटर (GST Suvidha Kendra) की मांग बढ़ गई है. जीएसटी लागू होने से ट्रेडर्स को फाइनेंशियल रिपोर्ट फाइल करने में हो रही प्रॉब्लम को देखते हुए कई कंपनियां जीएसटी सर्विस सेंटर खोल रही हैं. 

कई कंपनियां महज 25000 रुपये के इन्वेस्टमेंट पर फ्रेंचाइजी (GST Service Centre Franchise) देकर जीएसटी सर्विस खुलवाने में मदद कर रही हैं. इनके लिए वे आपको ट्रेनिंग भी देंगी. 

ध्यान रखें कि जीएसटी सर्विस सेंटर खोलना कोई सरकारी स्कीम नहीं है. यह पूरी तरह से एक प्राइवेट फर्म है. यहां आपको पहले से ही काम कर रहीं कुछ कंपनियों से उनकी फ्रेंचाइजी लेनी होगी. उन्हीं के नाम पर आप जीएसटी सर्विस सेंटर खोल सकते है.

कौन ले सकता है फ्रैंचाइजी

जीएसटी सर्विस सेंटर खोलने के लिए अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको कम से कम 12वीं पास जरूर होना चाहिए. फ्रैंचाइजी देने वाली कंपनी आपको कुछ फीस के बदले जीएसटी रिटर्न भरने के लिए अपना सॉफ्टवेयर देगी और आपको इस काम के लिए ट्रेनिंग भी देगी. साथ ही कंपनी आपको ऑफिस के बाहर लगाने वाला बोर्ड,  लिफलेट्स, पोस्टर्स देगी.

जीएसटी सर्विस सेंटर के लिए एक ऑफिस, कंप्यूटर, इंटरनेट, स्कैनर, प्रिंटर, कार्ड स्वाइप मशीन जैसी सुविधा होनी चाहिए. 

जीएसटी सर्विस सेंटर पर फैसलिटी की बात करें तो यहां आप जीएसटी से जुड़ी तमाम सर्विस शुरू कर सकते हैं. जैसे- जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, जीएसटी बिल पेमेंट, दूसरे बिलों के पेमेंट, टिकट बुकिंग, इंश्योरेंस, आईटीआर फाइलिंग जैसे काम भी कर सकते हैं.

यह कम इन्वेंस्टमेंट में अच्छी कमाई का साधन है. जीएसटी सर्विस सेंटर में आप दूसरी सर्विस शुरू करके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं. 

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कैसे और कितनी होगी इनकम

जीएसटी सर्विस सेंटर खोलने के बाद आप इनकम किस तरह करेंगे, इसके लिए जीएसटी चालान बनाने का चार्ज लिया जाता है. चालान बनाने की कीमत 300 से 500 रुपये के बीच हो सकती है. नए जीएसटी नंबर के लिए रजिस्ट्रेशन का चार्ज 700-1000 रुपये तक लिया जा सकता है. डिजिटल सिग्नेचर के लिए 500 से 700 रुपये तक लिए जाते हैं. 

इसी तरह न्यू जीएसटी नंबर रजिस्ट्रेशन पर 40 परसेंट और डिजिटल सिग्नेचर पर 30 परसेंट कमीशन मिलेगा.