अक्सर विवादों में घिरे रहने वाले अश्नीर ग्रोवर (Ashneer Grover) को दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर (Madhuri Jain Grover) को अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति दे दी है. हालांकि, दोनों एक साथ यात्रा नहीं कर सकते.

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जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने अश्नीर ग्रोवर को 26 मई से 12 जून तक यात्रा की अनुमति दी है. जबकि उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर को उनके लौटने के बाद 15 जून से यात्रा करने की अनुमति दी है. यह यात्रा व्यवस्था यह सुनिश्चित करती है कि पति-पत्नी दोनों में से एक देश में रहें.

हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के वकील को आदेश दिया है कि वह सुझाव दे कि ग्रोवर परिवार की भारत वापसी सुनिश्चित करने के लिए उन पर क्या शर्तें लगाई जानी चाहिए. ग्रोवर ने अपने खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी. यह एलओसी वित्तीय कदाचार के आरोपों से संबंधित दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) की जांच का हिस्सा थे.

जून 2023 में दिल्ली हाईकोर्ट की एक पीठ ने ईओडब्ल्यू द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने की ग्रोवर की याचिका पर नोटिस जारी किया था. हालांकि, कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और जांच जारी रखने को कहा था.